रायपुर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 अक्टूबर। गोबरानवापारा के जागृति चौक बगदेहीपारा में तीन वर्ष पहले पारिवारिक विवाद को लेकर महिला पर बसुले से जानलेवा हमला कर दो वर्ष के नाबालिग लडक़े का अपहरण करने वाले आरोपी वामन चकधारी को कोर्ट ने 307 एवं धारा 363 भारतीय दण्ड संहिता के तहत सात वर्ष के साथ 5 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा दी है।
लोक अभियोजक रशिम रानी ने बताया कि वामन चक्रधारी वंदनीय चक्रधारी का जेठ है। इनके बीच किसी बात को लेकर विवाद था। इसी का बदला लेने की नियत से तीन वर्ष पूर्व वामन ने अपने भाई की पत्नी पर लोहे की बसुले से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। खून से लतपथ वंदनीय चक्रधारी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। तब वामन उसके दो वर्ष के बच्चे को अपहरण कर वहां से भाग निकला।
पुलिस ने जया चक्रधारी की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ 307, 363 का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। निशानदेही पर मौका नक्शा तैयार कर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लोहे का बसुला (हथौड़ी चौसा)जब्ती कर घटना के संबंध में साक्ष्य को कोर्ट में पेश किया गया। जहां उसे गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने वामन चक्रधारी को धारा 307 के तहत 7 वर्ष सश्रम कारावास और 363 के तहत 5 वर्ष , 1000 रूपए अर्थदण्ड की सजा दी गई।