रायपुर

हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद भी बिल्डरों के अवैध कब्जों पर कार्रवाई नहीं, प्रशासन झुका
16-Oct-2024 7:12 PM
हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद भी बिल्डरों के अवैध कब्जों पर कार्रवाई नहीं, प्रशासन झुका

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 16 अक्टूबर। शहर में हो रहे अवैध निर्माण और फर्जी तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा को लेकर छत्तीसगढ़ अधिकार आंदोलन समिति ने घोर निंदा की है। बुधवार को पत्रकारवार्ता कर समिति अध्यक्ष बनमाली छुरा, आशीष तांडी ने बताया कि राज्य शासन और रायपुर नगर निगम छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है। छग हाईकोर्ट के निर्देशों पर तीन माह गुजर जाने के बाद भी पूंजीपतियों बिल्डरों लॉ विस्टा और वृंदावन कॉलोनी के प्रमोटरों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को नहीं हटाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव अमिताभ जैन को शपथ पत्र देकर अतिक्रमण मुक्त करने की जानकारी न्यायालय में प्रस्तुत करने और इस कार्य में लिप्त अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश थे।

यह मामला अमलीडीह के नहर-नाला पर कब्जा कर मकान बनाकर बेचे जाने का है। उक्त नहर नाली की भूमि जिसका खसरा नंबर 25,195 रकबा 1.339,4.1080 हेक्टेयर है, इस पर बिल्डरों ने गलत लेआउट पास करवा कर मकान निर्माण कर बेच दिया। इस भूमि को  अपना बताकर गार्डन एवं भवन निर्माण किया है। इसमें लॉ विस्टा और वृंदावन कॉलोनी के प्रमुख प्रमोटर शामिल है। इसके अलावा कुछ अन्य छोटे बिल्डर और प्राइवेट लोगों ने भी मकान बनाकर सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा है।


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