रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर 30 दिसम्बर। नववर्ष के कार्यक्रमों के आयोजन में लाउडस्पीकर की अनुमति के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को जारी दिशा-निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है कि 31 दिसम्बर एवं 01 जनवरी की रात को 10 बजे से 12 बजे तक ही नियमानुसार लाउडस्पीकर की अनुमति दी जा सकेगी। इसी तरह से खुले मैदान, सडक़- हाइवे, चौक चौराहों पर आतिशबाजी, शराब पीने की भी सख्त मनाही रहेगी। ऐसा करते पाए जाने पर न्यू ईयर नाइट थाने में गुजरेगी। पुलिस ने शनिवार दोपहर यह प्रेसनोट जारी किया है।
आवास एवं पर्यावरण विभाग ने अपने निर्देश में कहा गया है कि नववर्ष आगमन के अवसर पर प्रदेश के नागरिकों और संस्थाओं के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना संभावित है। इन आयोजनों से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण से प्रदूषण के स्तर वृद्धि को देखते हुए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नववर्ष की आगमन पर राज्य में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में 31 दिसम्बर और एक जनवरी को रात्रि 10 बजे से अर्द्धरात्रि 12 बजे तक लाउडस्पीकर एवं जन उद्बोधन प्रणाली के उपयोग के अनुमति ध्वनि प्रदूषण नियम में निर्धारित मापदण्डों के अध्यधीन अनुमति प्रदान की जाए।


