रायपुर

रात 12.30 बजे तक ही न्यू ईयर पार्टी की अनुमति
17-Dec-2022 3:25 PM
रात 12.30 बजे तक ही न्यू ईयर पार्टी की अनुमति

एडीएम, एएसपी ने होटल वालों को चेताया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 दिसंबर।
एडीएम   एनआर साहू एवं  एएसपी अभिषेक माहेश्वरी  की अध्यक्षता में न्यू ईयर पार्टी के  आयोजनों के दृष्टिगत बैठक हुई। इसमें राजधानी के सभी होटल, मैरिज पैलेस, क्लब एवं कैफे के संचालक मौजूद रहे। बैठक आयोजित की गई। बैठक में एडीएम साहू ने सभी संचालकों को निर्देशित किया गया कि कोलाहल अधिनियम का पूर्ण रूप से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उल्लंघन  शिकायत पर कार्यवाही की जाएगी । कार्यक्रम आयोजन स्थल में सी.सीटी.वी. कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। एनजीटी एवं पर्यावरण संरक्षण मंडल के जारी निर्देशों के अधीन रात 12 बजे पटाखे फोडऩे के संबंध में निर्धारित समय का पालन किया जाए। साथ ही यह भी निर्देशित पार्टी में शराब परोसने के लिए  लायसेंस प्राप्त करना होगा ।क्षइस संबंध में प्रशासन द्वारा जाँच दल का गठन किया जाएगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शहर, रायपुर ने सभी संचालकों को निर्देशित किया कि अपने होटलों की  पार्किंग क्षमता के अनुसार ही अतिथियों को आमंत्रित किया जाए। यदि वाहन रोड में पार्क किया हुआ रहेगा तो वाहन जप्ती की कार्यवाही की जाएगी। रात्रि 12.30 बजे के बाद कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा ।इस संबंध में भी आयोजकों / संचालकों को निर्देशित किया गया है। कार्यक्रम आयोजन के पूर्व जिला प्रशासन  को सूचित कर अनुमति प्राप्त करना होगा । कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर आयोजक / संचालक के विरूध्द नियमानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।


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