रायपुर

हाईकोर्ट का फैसला
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 अक्टूबर। हाईकोर्ट ने राज्य शासन को कार्यभारित श्रेणी के कर्मचारियों को एक सौ बीस (120) दिन के अवकाश नगदीकरण प्रदान करने का निर्देश दिया है।
कार्यभारित कर्मचारियों की वर्षों पुरानी अवकाश नगदीकरण की मांग को शासन द्वारा स्वीकार न किए जाने को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। अधिवक्ता वैभव पी शुक्ला एवं राहुल मिश्रा के माध्यम से रिट याचिका दायर की गई थी। इसकी सुनवाई करते हुए न्यायाधीश नरेन्द्र कुमार व्यास की एकल पीठ ने आदेश की तिथि से दो माह के भीतर कर्मचारियों को एक सौ बीस (120) दिन के अवकाश नगदीकरण प्रदान किया जाए। यह याचिका कर्मचारी संघ के मनीष ठाकुर प्रांताध्यक्ष, विनीत शुक्ला प्रदेश महामंत्री के अगुवाई में जल संसाधन विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी पी. सूर्यनारायण टी. बी. एस मूर्ति, गोवर्धन लाल साहू, एन. बी. कुरैशी, विनय कुमार चौबे एवं अन्य चालीस (40) साथियों ने दायर की थी।