रायगढ़
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 19 जनवरी। गार्ड का काम कर रहे युवक ने शादी का झांसा देते हुए युवती का 6 माह तक शारीरिक शोषण किया और बाद अन्य लडक़ी से विवाह रचा लिया। इस मामले आरोपी को आजीवन कारावास और 10,000 रुपये का न्यायालय ने जुर्माना किया है।
न्यायलयीन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरसींवा थानांतर्गत ग्राम घरजरा निवासी सरोज कुमार साहू के परिचय की युवती रायगढ़ में रहती थी। सरोज भी रायगढ़ आकर गार्ड का काम करने लगा। इसी दौरान युवती से नजदीकियां बढऩे पर उनके बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। सरोज ने युवती को शादी करने का झांसा देते हुए उसका शारीरिक शोषण करने लगा। तकरीबन 6 माह तक यह सिलसिला चला। इसके बाद सरोज अपने माता पिता से उनकी शादी की बात करने जा रहा हूं कह कर गांव वापस चला गया और अन्य युवती से ब्याह रचा लिया।
इधर प्रेमजाल में फंस कर अपनी अस्मत लूटा चुकी युवती को जब इस बात की जानकारी हुई तो उसने थाने की शरण ली। पुलिस ने पीडि़ता की रिपोर्ट पर आरोपी सरोज कुमार साहू के विरुद्ध भादवि की धारा 376 व एससीएसटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था।
उभयपक्ष की सुनवाई के बाद विद्वान न्यायधीश में आरोपी को दोषी करार देते हुए धारा 376 के लिए 10 वर्ष का सश्रम कारवास व 5 हजार रुपय का अर्थदण्ड व एसटीएससी एक्ट की धारा 3 (2) (अ) के अपराध के लिए आजीवन कारावास व 5 हजार रुपय के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनूप कुमार साहू ने पैरवी की है।


