रायगढ़

नाबालिग से रेप, 20 साल कैद
11-Jan-2026 8:21 PM
नाबालिग से रेप, 20 साल कैद

रायगढ़, 11 जनवरी। जिले में एक नाबालिग लडक़ी को बहला-फुसलाकर सिंकदराबाद ले जाने और उसके साथ रेप करने के दोषी पाए गए आरोपी चून्नू बरेठ को अदालत ने 20 साल के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि का भुगतान न करने पर उसे चार महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीडि़ता के पिता ने 8 जून 2024 की रात 11 बजे के करीब अपनी नाबालिग बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर, पुलिस ने 22 वर्षीय संदेही युवक चून्नू बरेठ के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। 1 जुलाई 2024 को, पीडि़ता और संदेही युवक को पुलिस थाने लाया गया। पीडि़ता ने बताया कि चून्नू बरेठ उसे 9 जून 2024 की रात अपने साथ सिंकदराबाद ले गया था और वहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। इस शिकायत के बाद, आरोपी चून्नू बरेठ के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत मामला दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, एफटीएससी पॉक्सो, देवेंद्र साहू ने की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, न्यायाधीश ने आरोपी चून्नू बरेठ को दोषी पाया। न्यायालय ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत के इस फैसले से नाबालिगों के खिलाफ होने वाले अपराधों के प्रति समाज में जागरूकता बढऩे की उम्मीद है।


अन्य पोस्ट