रायगढ़

दहेज प्रताडऩा, गर्भवती पत्नी को घर से निकाला
11-Jan-2026 8:06 PM
दहेज प्रताडऩा, गर्भवती पत्नी को घर से निकाला

कार नहीं तो 25 लाख मांगे, थाने में लगाई गुहार
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 11 जनवरी।
 जिले में एक विवाहिता महिला को दहेज की मांग करते हुए प्रताडि़त कर घर से निकाल देने का मामला सामने आया है। पीडि़ता की शिकायत के बाद महिला थाना की पुलिस ने ससुराल पक्ष के पति समेत सास-ससुर के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए पूरे मामले को जांच में ले लिया है।
मिली जानकारी के मुताबिक, थाने में एक महिला ने रिपोर्ट लिखाते हुए बताया कि 23 दिसंबर 2024 को मुस्लिम रीति रीवाज से उसका विवाह मिर्जा सुहेल बेग के साथ हुआ था। पीडि़ता ने बताया कि  विवाह के समय परिजनों ने अपने हैसियत के मुताबिक नगद रकम 2 लाख 50 हजार एवं सोना, चांदी के जेवर, कांसा पीतल तथा स्टील के बर्तन एवं क्रांकरी के सामान वस्त्र तथा गृहस्थी के विभिन्न सामान प्रदान दिए थे। विवाह के दो दिन बाद ही 25 दिसंबर की सुबह 10 बजे पति मिर्जा सुहेल बेग, सास आमना खातुन एवं ससुर मिर्जा सलीम बेग ने शादी में खर्चा नहीं किए हो कहकर 5 लाख की मांग करने लगे।
कार के एवज में मांगे 25 लाख रुपये
पीडि़ता ने बताया कि एक माह के भीतर ही उसके पिता ने ससुराल पक्ष के लोगों को नगद 5 लाख रुपए दे दिया। इसके बावजूद ससुराल के लोगों ने आज कल सामान्य लोग भी शादी में कार देते हैं कहते हुए कार के एवज में 25 लाख की मांग करने लगे। परंतु परिजनों ने आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण रकम देने से मना कर दिया।  
वैवाहिक जीवन बचने सहती रही यातनाएं
पीडि़ता ने बताया कि उसके पति, सास तथा ससुर द्वारा की गई दहेज की मांग को पूरा नहीं करने पर वे लोग उसे प्रताडि़त करना शुरू कर दिया। साथ ही उससे गाली-गलौज, झगड़ा झंझट करने लगे। इतना ही नहीं पीडि़ता भूखा प्यासा रखा जाने लगा।
 पीडि़ता ने बताया कि वह अपना वैवाहिक जीवन टूटने नहीं देना चाहती थी, इसलिये मौन होकर यातनाएं सहती रही। इसके बावजूद उससे मारपीट किया जाता रहा।  
अबॉर्शन कराने दबाव डालते रहे
पीडि़ता ने बताया कि मई माह में गर्भवती होने के बाद भी उसका पति मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी देता रहा। साथ ही तलाक देने की बात कहा जाता रहा। साथ ही साथ पति, सास और ससुर एबर्शन कराने के लिये दबाव डालते रहे। इस दौरान उन्होंने जबरजस्ती एबर्शन की आई पिल गोली भी खिलाया। जिसे पीडि़ता बाथरूम जाकर उल्टी कर देती थी।
पीडि़ता ने अपनी शिकायत में बताया है कि दहेज की मांग पूरा नहीं कर पाने पर समझाईस देने 2 सितंबर को उसके पिता और भाई घरघोड़ा पहुंचे, ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग पर अडे रहे और पीडि़ता को घर से निकाल दिया। जिसके बाद से वह अपने मायके में रह रही है।
कांउसिलिंग में साथ रखने से किया इंकार
पीडि़ता ने बताया कि अभी वह 08 माह की गर्भवती है और कई सामाजिक बैठकों के बाद भी ससुराल पक्ष के लोग उसे नहीं रख रहे। महिला थाना रायगढ़ में कांउसिलिंग के दौरान ससुराल पक्ष के लोगों ने महिला को रखने से इनकार भी कर दिया। जिसके बाद पीडि़ता ने पूरे मामले की शिकायत महिला थाने में की है। जिस पर धारा 85, 351(2), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज करते हुए मामले को जांच में ले लिया गया है।


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