मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर

पेंशन स्वत्वों के भुगतान में लापरवाही, एक वेतन वृद्धि रोकी
13-Dec-2024 8:41 PM
 पेंशन स्वत्वों के भुगतान में लापरवाही, एक वेतन वृद्धि रोकी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

मनेन्द्रगढ़, 13 दिसम्बर। पेंशन स्वत्वों के भुगतान में लापरवाही पर एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है।

अपर कलेक्टर अनिल कुमार सिदार द्वारा भरतपुर प्रवास के दौरान विकासखंड शिक्षा अधिकारी मोहम्मद इस्माइल खान से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन स्वत्वों के भुगतान की जानकारी मांगी गई थी, जिसमें मोहम्मद इस्माइल खान ने त्रुटिपूर्ण और भ्रामक जानकारी प्रस्तुत की।

अपर कलेक्टर ने जांच में पाया कि मो. इस्माइल खान ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 अनुसार अधीनस्थ कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति उपरांत शासन द्वारा निर्धारित समय में पेंशनरी स्वत्वों पेंशन, उपादान, अवकाश नगदीकरण, जीआईएस, एफबीएफ, जीपीएफ और 7वें वेतनमान एरियर का भुगतान नहीं किया गया है, जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कलेक्टर के द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10(4) के तहत पेंशनरी स्वत्वों के भुगतान में लापरवाही करने तथा भ्रामक एवं मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करने के कारण मो. इस्माइल खान, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी भरतपुर की आगामी एक वार्षिक वेतन वृद्धि  असंचयी प्रभाव से रोकने का आदेश जारी किया गया है। जिले के समस्त कार्यालय प्रमुख को सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशनरी स्वत्वों का समय-सीमा में भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया है।


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