मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर

भाई की नाबालिग बेटी से रेप, उम्र कैद
09-Nov-2024 7:40 PM
भाई की नाबालिग बेटी से रेप, उम्र कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

मनेन्द्रगढ़, 9 नवम्बर। भाई की नाबालिग बेटी के साथ रेप करने के जुर्म में अभियुक्त के दोषसिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) चिरमिरी एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार पात्रे की अदालत ने अभियुक्त को  आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

न्यायालयीन सूत्रों के अनुसार नाबालिग पीडि़ता बिलासपुर में अपने परिवार के साथ निवास करती है। 30 जुलाई 2022 को वह अपने पिता के साथ थाना में आकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि 28 मई 2022 को वह अपने बड़े पिता के घर घूमने आई थी। 6 जून 2022 से 26 जुलाई 2022 के मध्य उसके बड़े पिता के द्वारा उसे छिंदिया के जंगल में ले जाकर कई बार रेप किया गया तथा घटना के बारे में किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी।

रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना उपरांत 12 सितंबर 2022 को अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

अपराध की प्रकृति तथा प्रकरण की समग्र परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायाधीश ने खडग़वां थानांतर्गत निवासी आरोपी को दोषसिद्ध पाए जाने पर धारा 506 के अपराध में 1 वर्ष का सश्रम कारावास तथा संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के अपराध में आजीवन कारावास जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास की सजा सुनाई है।


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