मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर

रेप के आरोपी को 10 साल कैद
13-Jul-2024 12:34 PM
रेप के आरोपी को 10 साल कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मनेन्द्रगढ़, 13 जुलाई।
अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट मनेंद्रगढ़ सरिता दास की अदालत ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से रेप किए जाने के जुर्म में अभियुक्त के दोषसिद्ध पाए जाने पर उसे 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जीएस राय ने जानकारी देते हुए बताया कि पीडि़ता के द्वारा 11 मई 2021 को थाना झगराखंड में इस आशय की लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि अभियुक्त अमर सारथी ने जरूरी बात करना है कहकर सहेली के यहां से बहला-फुसलाकर उसे अपने साथ अपने पुराने घर ले गया तथा शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया। 

रिपोर्ट पर झगराखंड पुलिस द्वारा आईपीसी की विभिन्न धाराओं तथा पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर विवेचना पूर्ण होने के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायाधीश ने झगराखंड थानांतर्गत दफाई नं. 6 वार्ड क्र. 13 निवासी आरोपी अमर धनवार उर्फ अमर सारथी (21) के दोषसिद्ध पाए जाने पर उसे आईपीसी की धारा 366 के अपराध में 3 वर्ष, धारा 342 के अपराध में 1 वर्ष एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध में 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
 


अन्य पोस्ट