महासमुन्द

रेप के आरोपी को 20 साल कैद
15-Nov-2025 4:33 PM
रेप के आरोपी को 20 साल कैद

‘छत्तीसगढ़’  संवाददाता

महासमुंद,15 नवंबर। जिले के बसना थाना अंतर्गत एक ग्राम से 16 वर्षीया एक किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ अनाचार के नवंबर 2022 के एक मामले में  14 नवंबर को पवन कुमार अग्रवाल जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी पॉक्सो सरायपाली के द्वारा आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। शासन की ओर से मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक लोचन प्रसाद साहू ने की।

मिली जानकारी अनुसार 11 नवंबर 2022 को नाबालिग पीडि़ता के भाई ने थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बहन 10 नवंबर 2022 को सुबह प्रतिदिन की तरह स्कूल जाने के लिए निकली थी और घर वापस नहीं आई। उसे संदेह है कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया है।

प्रार्थी के रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ  अपराध कायम कर मामले को विवेचना में लिया था। पुलिस द्वारा मामले की विवेचना के पश्चात् आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366, 376-2, 376-3, भारतीय दंड संहिता 1860 एवं धारा 4,6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।         

न्यायालय में मामले के संपूर्ण विचारण के पश्चात् दोषसिद्ध पाये जाने पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री अग्रवाल के द्वारा आरोपी को धारा 363 में 03 वर्ष, 366 में 03 वर्ष एवं धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।


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