महासमुन्द
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 8 नवंबर। गांजा परिवहन के आरोप सिद्ध होने पर एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश संघपुष्पा भतपहरी ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 ख, ।। ख के तहत ओडिशा निवासी आरोपी को 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 30 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नही पटाने पर 1 वर्ष का सश्रम कारावास पृथक से भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार 23 फरवरी 24 को खल्लारी थाना के टीम पेट्रोलिंग में थी। एमके बाहरा के पास एक सिल्वर कलर के बोलेरो वाहन को इंजन वाले हिस्से में धुआं निकलता देखकर जानमाल हानि की अंदेशा में रोकने का प्रयास किया गया। किंतु चालक अभिमन्यु घीभेला तेजी से चलाते भगा ले गया। पीछा करने पर वाहन चालक आगे जाकर पेड़ों को रगड़ते हुए दीवार से जाकर टकराकर रूक गया। सामने इंजन वाले हिस्से में निकल रहे धुएं से गांजा जैसे गंध आने पर साक्षियों की मौजूदगी में जांच की गई तो वाहन में 7 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद किया गया। जब्ती कार्रवाई और विवेचना उपरांत मामला कोर्ट को सौंपा गया था। अभियोजन की ओर विशेष लोक अभियोजक नूतन साहू ने पैरवी की।


