महासमुन्द

एके स्मार्ट इंग्लिश मिडियम स्कूल बिजेमाल को विधि सम्मत मान्यता प्राप्त नहीं-विनोद दास
02-Oct-2024 3:22 PM
एके स्मार्ट इंग्लिश मिडियम स्कूल बिजेमाल को विधि सम्मत मान्यता प्राप्त नहीं-विनोद दास

शिकायत पर जांच जारी है-जिला शिक्षा अधिकारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 2 अक्टूबर।
आरटीआई कार्यकर्ता विनोद कुमार दास का आरोप है कि पिथौरा ब्लॉक में एके स्मार्ट इंग्लिश मिडियम स्कूल बिजेमाल में संचालित है और इसे शिक्षा विभाग से स्कूल संचालित करने के लिए विधिसम्मत मान्यता प्राप्त नहीं हुआ है।

बगैर मान्यता के स्कूल संचालन करना शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के घोर विपरीत है। लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद की उदासीनता एवं मिलीभगत से बिना मान्यता प्राप्त निजी स्कूल चला रहे हंै। 

विनोद कुमार दास के मुताबिक पिथौरा ब्लाक में एके स्मार्ट इंग्लिश मिडियम स्कूल बिजेमाल में संचालित है। जिसको शिक्षा विभाग से स्कूल संचालित करने के लिए विधिसम्मत मान्यता प्राप्त नहीं हुआ है। खुद आरटीआई कार्यकर्ता विनोद कुमार दास ने 19 मार्च 2024 को आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर एवं संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर को सप्रमाण लिखित शिकायत किया था। जिस पर संभागीय संयुक्त संचालक ने 26 मार्च 2024 को एम आर सावंत जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद एवं एम जी सतीश नायर सहायक संचालक को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त कर दोनों को 07 दिवस में जांच प्रतिवेदन अभिमत सहित प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। 

विनोद कुमार के मुताबिक जांचकर्ता अधिकारियों ने जांच नहीं करके सिर्फ टाइम पास किया तो उन्होंने इसकी दोबारा शिकायत की। इस बार शिकायत पर दोनों जांचकर्ता अधिकरियों को संभागीय संयुक्त संचालक ने 27 जुलाई 2024 को फि र से नोटिस जारी किया। इस बार भी इन दोनों जांचकर्ता अधिकारियों ने अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन नहीं किया। इससे नाराज होकर संभागीय संयुक्त संचालक ने 09 सितम्बर 2024 को तीसरी बार नोटिस जारी करके तत्काल जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। 

मालूम हो कि  बगैर मान्यता के स्कूल संचालन करना शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन है। लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद की उदासीनता एवं मिलीभगत से जिले में बिना मान्यता निजी स्कूलों का संचालन जारी है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी मोहन राव सावंत का कहना है कि शिकायत पर जांच जारी है।  
 


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