महासमुन्द

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 22 सितंबर। कल जिला मुख्यालय महासमुंद के जिला न्यायालय में आयोजित नेशनल लोक अदालत में खंडपीठ क्रमांक.02 के समक्ष दाम्पत्य जीवन निर्वहन के पुर्नस्थापन संबंधित मामला जो कि महासमुंद कुटुम्ब न्यायालय में लंबित था। जिसमें पीठासीन अधिकारी प्रफुल्ल कुमार सोनवानी द्वारा समझाईश दिया गया जिससे प्रेरित होकर दंपत्ति एक साथ रहने के लिए सहमत होते हुए तैयार हो गए।
उक्त प्रकरण तुमगंाव थाना अंतर्गत ग्राम खट्टीडीह बिरकोनी निवासी ेक महिला का है। जिसका विवाह भीमखोज थाना खल्लारी निवासी एक व्यक्ति उम्र.48 वर्ष के साथ सामाजिक रीति रिवाज के तहत 27 मार्च 2004 में हुआ था। शादी के बाद दोनों दाम्पत्य जीवन अच्छा था। बाद में पति द्वारा गाली-गलौज, मानसिक रूप से प्रताडऩा के बाद दोनों जनवरी 2021 से अलग-अलग रहने लगे। बाद में प्रकरण परिवार न्यायालय में लंबित था। जिसे 21 सितंबर 2024 को आयोजित नेशनल लोक अदालत के खंडपीठ के माध्यम से समझाईश एवं आपसी सुलह के माध्यम से निराकरण किया गया।