महासमुन्द

कोरोना नियमों को पालन करने के निर्देश
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 26 अक्टूबर। दीपावली पर साल भी शहर के शासकीय आदर्श बालक उच्चतरण माध्यमिक विद्यालय परिसर में अस्थाई पटाखा दुकानों का स्टॉल लगेगा। दुकान लगाने के लिए नगर पालिका में व्यापारियों ने आवेदन दिए थे, जिस पर सोमवार को लॉटरी के जरिए 54 दुकानों को आवंटन किया गया है। इस दौरान नपाध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर, उपाध्यक्ष कृष्णा चंद्राकर सहित 30 वार्डों के पार्षद मौजूद थे। आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए नगर पालिका अध्यक्ष के निर्देश पर एक-एक कर पटाखा व्यवसायियों से ही लॉटरी निकलवाया गया।
नगर पालिका ने पटाखा व्यापारियों को बताया कि कोरोना गाइडलाइन के नियम व शर्तों के तहत दुकान संचालित करने की अनुमति होगी।
हाईस्कूल मैदान में यातायात व्यवस्था व नागरिक सुविधाओं को बाधित नहीं करने संबंधी शर्तों के तहत दुकानें लगाई जाएगी। पटाखा दुकान दो गज की दूरी और दुकान एक कतार में व्यवस्थित होनी चाहिए। इसके अलावा पटाखा व्यवसायी को प्रत्येक दुकानों में एक रजिस्टर संधारित करेंगे, जिसमें आने जाने वाले ग्राहकों का नाम, पता, मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।
व्यवसायियों को यह भी कहा गया कि पटाखा दुकान में आने वाले व्यक्ति और व्यवसायी को मास्क चेहरे पर लगाना अनिवार्य है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आने.जाने के लिए अलग से व्यवस्था स्वयं को करनी होगी। व्यवसायी को साबुन, सैनिटाइजर या फिर हैण्ड वाश रखना अनिवार्य है। व्यवसायी के अलावा अन्य किसी भी ग्राहकों को पटाखा सामग्री छूने की इजाजत नहीं होगी। एक समय में दुकान संचालक सहित 5 व्यक्ति को ही दुकान पर खड़े होने की अनुमति है। भीड़भाड़ होने पर संबंधित दुकान संचालक पर कार्यवाही की जाएगी। मालूम हो कि पालिका ने इस बार दुकानों के लिए ली जाने वाली अमानत राशि मेें 5 सौ रुपए की वृद्धि की है।
नपाध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर ने बताया कि गत वर्ष डेढ़ हजार रुपए अमानत राशि ली गई थी, जिसमेें 5 सौ रुपए की वृद्धि के साथ 2 हजार रुपए लिया गया है।