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आदिवासी इलाकों में कोदो-कुटकी, रागी की भी समर्थन मूल्य पर होगी खरीदी
25-Feb-2021 3:56 PM
आदिवासी इलाकों में कोदो-कुटकी, रागी  की भी समर्थन मूल्य पर होगी खरीदी

     कैबिनेट का फैसला     

छत्तीसगढ़ संवाददाता
रायपुर, 25 फरवरी।
प्रदेश के अनुसूचित इलाकों में कोदो कुटकी और रागी की भी समर्थन मूल्य पर खरीदी होगी। यह फैसला गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बैठक में कोरबा के दो प्लांट बंद होने के बाद खाली जमीन के वैकल्पिक उपयोग के लिए ऊर्जा विभाग को अधिकृत किया गया है। 

कैबिनेट की बैठक गुरुवार को विधानसभा परिसर के समिति कक्ष में हुई। बैठक में लघु वनोपज द्वारा निर्मित आयुर्वेतिक दवाओं, हर्बल उत्पादों और लघु वनोपज के प्रशंसकरण से प्राप्त प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के सरकारी  विभागों द्वारा खरीदी का निर्णय लिया गया।  राज्य लघु वनोपज संघ के पास उत्पाद उपलब्ध नही होने की स्थिति में शासकीय विभागों द्वारा संघ से अनापत्ति प्राप्त कर उन उत्पादों की खरीदी बाजार से की जा सकेगी। 

लघु वनोपज संघ द्वारा खुद पर अथवा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए निर्मित उपरोक्त उत्पादों के संबंध में छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम के प्रावधान के अनुसार निविदा आमंत्रण को शिथिल करने का निर्णय लिया गया। विक्रय मूल्य के निर्धारण के लिए अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति के गठन का भी निर्णय लिया गया।  प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में कोदो-कुटकी एवं रागी को समर्थन मूल्य पर खरीदी करने का निर्णय लिया गया। 

बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित अनिराकृत धान के निराकरण पर भी निर्णय लिया गया। यह तय किया गया कि सूखत उपरांत संग्रहण केन्द्र में शेष अनुमानित 2.27 लाख टन धान के निराकरण के लिए उसना कस्टम मिलिंग के शेष 1.72 लाख टन चावल जमा करने के लक्ष्य को निरस्त किया जाएगा, और राज्य नागरिक आपूर्ति निगम में पूर्व में निर्धारित लक्ष्य 28.55 लाख टन के विरूद्ध चावल जमा करने हेतु शेष मात्रा 92 हजार टन के अतिरिक्त 60 हजार टन चावल स्टेट पूल में जमा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 

राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर 92 लाख टन धान की खरीदी की गई है। भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम मेें 24 लाख टन चावल लिए जाने की अनुमति दी गई है। राज्य पीडीएस के लिए 24 लाख टन चावल की जरूरत की पूर्ति के बाद अनिराकृत धान 20.5 लाख टन सरप्लस (अतिशेष) है। जिसका निराकरण समिति स्तर से नीलामी के जरिए करने का निर्णय लिया गया। नीलामी में प्राप्त अधिकतम दर का अनुमोदन धान खरीदी और कस्टम  मिलिंग के लिए गठित मंत्रि-मण्डलीय उप समिति द्वारा किया जाएगा। नागरिक आपूर्ति निगम में उपलब्ध चावल की विक्रय दर मंगाने हेतु खाद्य विभाग को अधिकृत किया गया। छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम 2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। 

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के कोरबा में स्थापित  120 मेगावाट क्षमता की दोनो इकाईयों को बंद करने हेतु कंपनी के संचालक मण्डल द्वारा लिए गए निर्णय का अनुसमर्थन किया गया तथा पॉवर प्लांट को बंद करने के फलस्वरूप उपलब्ध रिक्त भूमि के वैकल्पिक उपयोग पर निर्णय केे लिए ऊर्जा विभाग को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया। राज्य में लघु वनोपज के परिवहन में टी.पी. नियम को शिथिल करने का निर्णय लिया गया। जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा काष्ठ, खनिज, वन्य जीव उत्पाद तथा तेन्दूपत्ता को छोडक़र समस्त अविनिर्दिष्ट लघु वनोपजों को यह छूट दी गई है।


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