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ब्रोशर में विज्ञापित सुविधाएं नहीं, रेरा ने बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई के आदेश
22-Dec-2020 4:57 PM
ब्रोशर में विज्ञापित सुविधाएं नहीं, रेरा ने बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई के आदेश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 22 दिसंबर। जिले के दो बिल्डरों के खिलाफ ब्रोशर में विज्ञापित सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराने पर रेरा ने कलेक्टर को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एक प्रकरण में रियल एस्टेट प्रमोटर को संबंधित उपभोक्ताओं से प्रोजेक्ट के विकास हेतु प्राप्त राशि वापस करने का आदेश रेरा ने दिया है।

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के रजिस्ट्रार से प्राप्त जानकारी के अनुसार रियल एस्टेट सेक्टर का रेग्युलेशन कर इस सेक्टर में पारदर्शिता व दक्षता लाने तथा उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) का गठन किया गया है। प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत शिकायतों से प्राधिकरण के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि प्रमोटर वात्सल्य बिल्डर्स प्रा.लि. डायरेक्टर प्रफुल्ल पुरूषोत्तम राव गडग़े द्वारा ग्राम-सिवनी, तहसील-अभनपुर में वात्सल्य गौरव नामक प्लॉटेट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का विकास करने के लिए वर्ष 2015 में अनुमति प्राप्त की गई है।

 प्रमोटर ने वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक अनेकों उपभोक्ताओं को विवादित प्रोजेक्ट में भूखण्डों को विक्रय किया है। किन्तु प्रमोटर द्वारा आज दिनाँक तक ब्रोशर में विज्ञापित सुविधाओं (रोड कार्य, सिवर लाईन व एच.टी.पी, विद्युत वितरण लाईन, अण्डर ग्राउन्ड टैंक व ट्यूब वेल, गार्डन, चिल्डन प्ले एरिया, मंदिर, बाउंड्रीवाल तथा विद्युतीकरण कार्य) का विकास कार्य नहीं किया गया है।

रेरा ने आदेश दिए हैं कि प्रमोटर, उपभोक्ताओं से प्रोजेक्ट के विकास हेतु प्राप्त राशि वापस करे।  प्रमोटर, दो माह के भीतर विवादित भूखण्ड क्रमांक-एफ-14 का रजिस्ट्री बैनामा उपभोक्ता के नाम पर निष्पादित कर, भूखण्ड का आधिपत्य सौंपना सुनिश्चित करे। यदि प्रमोटर द्वारा उक्त भूखण्ड को अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दिया गया हो, तो वे समान क्षेत्रफल व स्थिति का अन्य भूखण्ड उपभोक्ता को आबंटित कर विधिक आधिपत्य सौंपना सुनिश्चित करे।

रेरा ने कलेक्टर, जिला-रायपुर को निर्देशित किया है कि वह दो माह के भीतर छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम, 1999 के नियम-13 अंतर्गत कार्यवाही कर प्राधिकरण को सूचित करना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार प्राधिकरण ने नरदहा, तहसील-आरंग स्थित प्रोजेक्ट सिटी ऑफ वेलेन्सिया, प्रमोटर अबीर बिल्डकॉन डायेरक्टर आफताब सिद्दीकी द्वारा वर्ष 2010-11 से लगभग 691 भूखण्डों का विक्रय कर लगभग रूपये 41 करोड़ प्राप्त करने उपरांत भी ब्रोशर अनुसार किसी सुविधा (रोड, नाली, पेयजल, सिवरेज, विद्युत व्यवस्था, लैण्ड स्केपिंग, डिवाइडर, कम्युनिटी सेंटर, बाउंड्रीवाल, मेन गेट तथा गार्ड रूम) का विकास पूर्ण नहीं करने के कारण कलेक्टर, जिला-रायपुर को यह निर्देशित किया है कि वह दो माह के भीतर छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम, 1999 के नियम-13 अंतर्गत कार्यवाही कर प्राधिकरण को सूचित करना सुनिश्चित करें।

 


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