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'छत्तीसगढ़' संवाददाता
जांजगीर-चांपा, 14 जनवरी। किसान से धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को अदालत से सशर्त जमानत मिल गई है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने 50 हजार रुपये के मुचलके पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। अदालती प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज शाम तक उनकी रिहाई की संभावना जताई जा रही है।
विधायक साहू के विरुद्ध चाम्पा थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपों को गंभीर मानते हुए पुलिस ने प्रकरण की विस्तृत जांच शुरू की थी।
पुलिस अधीक्षक विजय पाण्डेय के निर्देश पर मामले की जांच के लिए विशेष टीम बनाई गई थी। जांच की जिम्मेदारी सीएसपी योगिता बाली खापर्डे, जांजगीर थाना प्रभारी निरीक्षक मणिकांत पाण्डेय और उप निरीक्षक उमेन्द्र मिश्रा (चाम्पा थाना) को सौंपी गई थी।
जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आज अदालत में चालान प्रस्तुत किया। चालान स्वीकार होने के पश्चात सीजेएम न्यायालय ने जेल वारंट जारी किया था। इसके बाद विधायक साहू ने नियमित जमानत के लिए आवेदन किया, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। इस आदेश के तहत उन्हें 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था।
बाद में जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए विधायक बालेश्वर साहू को सशर्त जमानत प्रदान की। अब सभी औपचारिकताएं पूरी होने पर उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।


