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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 नवंबर। सरकार ने राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकार में दो सदस्यों की नियुक्ति की है। समिति में रिटायर्ड आईएएस बृजेशचंद मिश्रा और दुर्ग की अधिवक्ता रामकली यादव को सदस्य बनाया गया है। सदस्यों का कार्यकाल दो साल रहेगा।
प्राधिकार के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस आईएस उपवेजा हैं। सरकार ने दुर्ग और रायपुर कमिश्नर रहे बृजेशचंद मिश्रा को सदस्य मनोनीत किया गया है। एक अन्य सदस्य श्रीमती रामकली यादव दुर्ग में अधिवक्ता हैं। गृह विभाग ने इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं।
बताया गया कि पुलिस जवाबदेही प्राधिकार में पुलिस अफसरों और कर्मियों की जवाबदेही तय करेगी जिनके विरूद्घ शिकायत की जाती है। इस प्राधिकार के पास सिविल न्यायालय जैसे अधिकार होंगे, जो मामलों की सुनवाई कर जवाबदेही तय करेंगे। प्राधिकार अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपेगा।
पुलिस एक्ट में संशोधनों के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह प्राधिकार का गठन किया गया था। प्राधिकार मुख्य रूप से शिकायतकर्ताओं की ओर से शपथपत्र के साथ प्रस्तुत शिकायत करने पर या फिर सरकार द्वारा सौंपे गए आवेदनों आरोपों की जांच करेगा। यह संबंधित व्यक्ति को संमन जारी करके हाजिर रहने के आदेश जारी कर सकता है।
किसी घटना के छह माह बीत जाने के बाद प्राधिकार संज्ञान नहीं लेगा। दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करने का अधिकार भी प्राधिकार को होगा। राज्य सरकार के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के साथ ही प्राधिकार जहां उचित समझे वहां सिफारिश कर सकता है। ऐसे मामले मानवाधिकार आयोग जैसी संस्थाएं जांच कर रही हों, या न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हों, वहां प्राधिकार संज्ञान नहीं लेगा।


