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कंगना की प्रॉपर्टी को टूटी हालत में नहीं छोड़ा जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट
24-Sep-2020 7:20 PM
कंगना की प्रॉपर्टी को टूटी हालत में नहीं छोड़ा जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

मुंबई , 24 सितंबर | कंगना रनौत के पाली हिल्स वाले ऑफ़िस में तोड़फोड़ के मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि कंगना के ऑफ़िस को मॉनसून के दौरान टूटे हुए हाल में नहीं छोड़ा जा सकता.

हाईकोर्ट इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई करेगा.

शिवसेना नेता संजय राउत के वकील ने अपना जवाब देने के लिए वक़्त मांगते हुए कहा था कि राउत संसद के सत्र में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली में हैं.

लाइव लॉ वेबसाइट के मुताबिक़ इसपर हाईकोर्ट ने कहा, "हम प्रॉपर्टी को ऐसी टूटी हुई हालत में नहीं छोड़ सकते, बंगले की हालत को देखते हुए जो कि आधा टूटा हुआ है और मॉनसून है, हम इस मामले को सुनने में देरी नहीं कर सकते."

कोर्ट की टिप्पणी के बाद कंगना ने ट्विटर पर लिखा, "आदरणीय हाईकोर्ट के जज, मेरी आंखों में आंसू आ गए. मुंबई में हो रही तेज़ बारिश के कारण मेरा घर वास्तव में टूट रहा है. आपने मेरे घर के बारे में इतनी गंभीरता से सोचा और चिंता जताई. मेरा दिल आपको धन्यवाद देता है, वो सब वापस देने के लिए जो मैंने खोया है."

बीएमसी के वकील ने कोर्ट से आग्रह किया था कि सुनवाई सोमवार 28 सितंबर को की जाए. इसपर कोर्ट ने कहा, "आपको और समय की ज़रुरत है. वैसे तो आप बहुत तेज़ हैं."

मंगलवार को हाईकोर्ट ने शिवसेना नेता संजय राउत और तोड़ने का आदेश देने वाले बीएमसी अधिकारी को बतौर पार्टी शामिल होने का आदेश दिया था.

9 सितंबर को हाईकोर्ट ने कथित तौर पर ग़ैर-क़ानूनी निर्माण को तोड़ने पर रोक लगाई थी. यह रोक कोर्ट के अगले आदेश तक जारी रहेगी.(BBCNEWS)


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