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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 23 सितम्बर। हाईकोर्ट ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पवन देव को राज्य महिला आयोग द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगाते हुए उसके क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है।
राज्य महिला आयोग ने मुंगेली जिले की एक महिला आरक्षक द्वारा की गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए यह नोटिस जारी की थी। महिला आरक्षक ने अपनी शिकायत में कहा था कि उच्चस्तरीय जांच समिति द्वारा पवन देव के खिलाफ उनके आरोपों को सही पाया गया था। महिला ने आरोप लगाया था कि देव ने उनके साथ यौन दुव्र्यवहार किया।
हाईकोर्ट में देव की तरफ से पिटिशन दायर कर आयोग की नोटिस पर रोक लगाने की मांग की थी। देव ने कहा कि जब हाईकोर्ट ने इस मामले को पहले ही निराकृत कर दिया है तो आयोग को जवाब मांगने का अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट में इसके पहले पीडि़त महिला की ओर से याचिका दायर की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि देव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है अत: याचिका निराकृत की जाती है।


