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'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 19 सितंबर। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार लॉकडाउन काफी सख्त रहेगा। इस कड़ी में आम लोगों के लिए पेट्रोल पंप बंद रहेगा। सिर्फ सरकारी वाहनों में ही पेट्रोल-डीजल भरने की छूट रहेगी। जिले की सीमाएं सील कर दी जाएगी। साथ ही साथ केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज निजी दफ्तर भी बंद रहेंगे।
जिला प्रशासन में 21 तारीख की रात से 28 सितंबर तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। इस बार लॉकडाउन मेंं काफी कड़ाई बरती जा रही है। पूरे जिले को उक्त अवधि में कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है। जिले की सारी सीमाएं सील रहेंगी। पेट्रोल पंप संचालक केवल शासकीय और शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहनों को ही पेट्रोल-डीजल दे सकेंगे। इसके अलावा बाकी हर दुकान और बाजार बंद रहेगा। किराना दुकान, सब्जी बाजार भी पूरी तरह से बंद रहेंगे। रविवार के साप्ताहिक लॉकडाउन के नियम को शिथिर कर दिया गया है। ताकि लोग जरूरत का सामान ले सके।
दूध वितरण के लिए सुबह 6 से 8 बजे और शाम 5 से साढ़े 6 बजे तक का ही समय ही निर्धारित किया गया है। औद्योगिक संस्थानों और निर्माण ईकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर और अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। शराब दुकानें बंद रहेंगी। सभी केन्द्रीय, शासकीय, अर्ध शासकीय व निजी कार्यालय बंद रहेंगे।
कोविड संक्रमण के रोकथाम के लिए जिले के समस्त कार्य जैसे कॉट्रेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलॉस, होम आइसोलेशन और दवाई दुकान पूर्वानुसार चलते रहेंगे। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। यह भी कहा गया कि होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड पॉजिटिव मरीज को भोजन की समस्या उत्पन्न होने पर कोविड केयर सेंटर में जरूरत के अनुसार भेजा जाएगा।
अपरिहार्य परिस्थितियों में रायपुर जिले से अन्यत जाने वाले यात्रियों को ई-पास के जरिए पूर्वानुमति लेना अनिवार्य होगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चारपहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम तीन और दोपहिया वाहन में अधिकतम दो व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। इस निर्देश का उल्लंघन करने पर 15 दिन के भीतर वाहन जब्त कर चालान और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिजिकल डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।



