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राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल ने कार्रवाई के दिए निर्देश
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 जून। पर्यावरण संरक्षण मंडल ने राज्य में अवैध रूप से स्क्रैप, और प्रयुक्त बैटरियों के संग्रहण, भंडारण, परिवहन, रीसाइक्लिंग और व्यापार में संलिप्त व्यक्तियों व संस्थाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। मंडल ने स्क्रैप डीलरों, कबाड़ संचालकों, परिवहनकर्ताओं और बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े सभी हितधारकों को बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम के अनुरूप संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
मंडल अफसरों ने कहा कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में बिना आवश्यक पंजीयन, प्राधिकरण और वैध दस्तावेजों के प्रयुक्त एवं स्क्रैप बैटरियों का संग्रहण, भंडारण, परिवहन तथा क्रय-विक्रय किया जा रहा है। ऐसी गतिविधियां पर्यावरण और जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं तथा पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन हैं।
मंडल ने स्पष्ट किया है कि प्रयुक्त एवं अपशिष्ट बैटरियों का संग्रहण, भंडारण, परिवहन और व्यापार केवल विधिवत पंजीकृत एवं अधिकृत संस्थाओं द्वारा ही किया जा सकता है। परिवहन के दौरान निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन और आवश्यक दस्तावेजों का संधारण अनिवार्य है। खरीद-बिक्री संबंधी अभिलेख और अन्य आवश्यक रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखना जरूरी है।
खुले स्थानों पर अपशिष्ट बैटरियों का भंडारण, अनधिकृत संग्रहण, पर्यावरणीय मानकों के विपरीत संचालन या अवैध व्यापार को दंडनीय अपराध बताया गया है। ऐसे मामलों में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
मंडल ने बताया कि राज्यभर में विशेष निरीक्षण एवं प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों, फर्मों और संस्थानों की जांच की जाएगी तथा आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गंभीर उल्लंघन मिलने पर अभियोजन दर्ज कर न्यायालयीन कार्रवाई भी की जा सकती है।
पर्यावरण संरक्षण मंडल ने सभी संबंधित पक्षों से नियमों के अनुरूप संचालन सुनिश्चित करने और आवश्यक पंजीयन व अनुमतियां प्राप्त करने की अपील की है। साथ ही नागरिकों से भी अवैध स्क्रैप या अपशिष्ट बैटरी कारोबार की जानकारी निकटतम क्षेत्रीय कार्यालय अथवा मंडल को देने का आग्रह किया गया है।


