ताजा खबर
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 10 फरवरी । न्यू बस स्टैण्ड भाठागांव में चलाए गए चेकिंगअभियान में पुलिस ने दो बसों के यात्रियों से 12.938 किलो ग्राम गांजा जप्त किया। पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत 3 आरोपियों के विरूद्ध अपराध दर्ज किया। जब्त गांजे की कीमत लगभग 6,50,000/रु है।
09 फरवरी के 12ः00 बजे न्यू बस स्टैण्ड भाठागांव में चेकिंग के दौरान एक महिला एवं दो पुरूष यात्री को संदेह के आधार पर उनके पास रखे झोला एवं स्कूली बैग का चेकिंग की गई ।जिसमें गांजा 5.938 किलो ग्राम कीमती 3,00,000/रु मिला। आरोपियों ने अपना नाम पिंकी हरिजन पति देवानंद मंडल उम्र 22 साल निवासी ग्राम गोईपटा मुसैना थाना लांजीगढ जिला कालाहांडी उडिसा हाल सिलतरा शिव मंदिर के पास धरसींवा क्षीतिज प्रताप सिंह पिता उदय प्रताप सिंह उम्र 22 साल निवासी जीआरपी पुलिस लाईन मकान नंबर 36/5 थाना गमापुर जबलपुर 03. एक नाबालिग निवासी ललित कालोनी सेंट्रल जेल के पीछे गमापुर थाना बेलबाग जिला जबलपुर म.प्र. बताया । गिरफ्तार आरोपियों द्वारा रामकृष्ण तिवारी पिता हिछलाल तिवारी उम्र 29 साल पता ग्राम बेरिया थाना मऊगंज जिला रीवा म. प्र. हाल सिलतरा भाटापारा दुर्गा मंदिर को प्रकरण संलिप्त पाए जाने पर सभी 04 आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया।
उसी दिन शाम 17ः15 बजे न्यू बस स्टैण्ड भाठागांव में चेकिंग के दौरान एक पुरूष यात्री को संदेह के आधार पर उनके पास रखे नेवी ब्ल्यू कलर के ट्राली बैग को चेक किया । जिसमें गांजा 7 किलो ग्राम कीमत 3,50,000/रु* मिला। आरोपी ने अपना नाम अरूण जाल पिता अर्जुन जाल उम्र 37 साल निवासी ग्राम हीरालोई थाना किससिन्दा पोस्ट किसिन्दा जिला संबंलपुर उडिसा होना बताया उसे गिरफ्तार कर धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट में न्यायिक रिमांड पर लिया गया।


