ताजा खबर

अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री क्या बोले
29-Dec-2025 6:52 PM
अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री क्या बोले

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अरावली की परिभाषा से जुड़े खुद के आदेश पर रोक लगा दी है. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले का स्वागत किया है.

भूपेंद्र यादव ने कहा, "मैं अरावली रेंज से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्थगन और इस मामले के अध्ययन के लिए नई समिति के गठन से जुड़े निर्देशों का स्वागत करता हूं."

उन्होंने एक्स पर लिखा, "अरावली रेंज के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से जो भी सहयोग मांगा जाएगा, उसे देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं."

"माइनिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध बरक़रार रहेगा. साथ ही नए खनन पट्टों को जारी करने या पुराने खनन पट्टों को रिन्यू करने पर भी रोक जारी रहेगी."

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की सिफ़ारिशों के बाद अरावली की एक नई परिभाषा को स्वीकार किया था. इसके मुताबिक़, ज़मीन से कम से कम 100 मीटर (328 फीट) ऊँचे ज़मीन के हिस्से को ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा.

दो या उससे ज़्यादा ऐसी पहाड़ियाँ, जो 500 मीटर के दायरे के अंदर हों और उनके बीच ज़मीन भी मौजूद हो, तब उन्हें अरावली श्रृंखला का हिस्सा माना जाएगा.

अरावली की इस परिभाषा की मंज़ूरी के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. ख़ासकर राजस्थान में पर्यावरणविदों और विपक्षी नेताओं ने भारी विरोध दर्ज कराया है.(bbc.com/hindi)


अन्य पोस्ट