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'अखलाक मॉब लिंचिंग केस' वापस लेने का यूपी सरकार का आवेदन खारिज
24-Dec-2025 12:06 PM
'अखलाक मॉब लिंचिंग केस' वापस लेने का यूपी सरकार का आवेदन खारिज

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर की एक अदालत ने राज्य सरकार के उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें 2015 में मोहम्मद अखलाक की हत्या के आरोपियों के खिलाफ चल रहे मुकदमे को वापस लेने की मांग की गई थी. कानूनी खबरों की वेबसाइट 'लाइव एंड लॉ' के मुताबिक, अतिरिक्त जिला जज सौरभ द्विवेदी ने सरकारी अभियोजक की संबंधित याचिका खारिज कर दी. 

कोर्ट ने इस मामले की नियमित सुनवाई करने का निर्देश दिया और केस से जुड़े सबूतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया है. यह केस सितंबर 2015 का है, जब गोमांस रखने की अफवाह पर एक उग्र भीड़ ने 52 वर्षीय अखलाक को उनके घर से बाहर निकालकर इतना मारा-पीटा कि उनकी मौत हो गई. इस मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से तीन नाबालिग थे. एक आरोपी की साल 2016 में मौत हो गई. बाकी 14 आरोपी फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं. 

इस साल अक्टूबर में राज्य सरकार ने मामले को वापस लेने के लिए अदालत में आवेदन दिया था. इसमें कहा गया कि गवाहों के बयानों में विरोधाभास है. 'सामाजिक सद्भाव की बहाली' के लिए सरकार ने कोर्ट से केस को वापस लेने की अनुमति मांगी. अखलाक के परिवार ने यूपी सरकार के इस आवेदन को कोर्ट में चुनौती दी है. वहीं, अखलाक की पत्नी ने इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी रिट याचिका लगाई है.  (dw.com/hi)


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