ताजा खबर
दोनों हो गई थी गर्भवती
'छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जशपुरनगर, 22 दिसंबर। जशपुर जिले में नाबालिग बालिकाओं को बहला-फुसलाकर कर रेप का मामला सामने आया है। दो अलग-अलग मामलों में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, दोनों मामलों में नाबालिग बालिकाएं गर्भवती पाई गई थीं।
पुलिस ने बताया कि पहला मामला चौकी दोकड़ा क्षेत्र का है। इस संबंध में एक महिला ने 6 दिसंबर को थाना आमानाका, रायपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी, जो कक्षा 10वीं की छात्रा है, की तबीयत बिगडऩे पर उसे रायगढ़ के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके गर्भवती होने की पुष्टि की। बाद में रायपुर के अस्पताल में 24 नवंबर को उसने एक बच्ची को जन्म दिया।
शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि पूछताछ के दौरान उसकी बेटी ने आरोप लगाया कि कक्षा 9वीं में पढ़ाई के दौरान उसकी पहचान उसी स्कूल के छात्र लक्ष्मण राम से हुई थी। आरोप है कि आरोपी ने शादी का आश्वासन देकर अलग-अलग तिथियों में उसका शारीरिक शोषण किया, जिससे वह गर्भवती हुई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना आमानाका में बीएनएस की धारा 65(1) एवं पॉक्सो एक्ट की धाराओं 4 और 6 के तहत शून्य में अपराध दर्ज कर प्रकरण की जांच चौकी दोकड़ा, जिला जशपुर को सौंपी गई। चौकी दोकड़ा में 7 दिसंबर को अपराध क्रमांक 156/25 दर्ज किया गया।
पुलिस के अनुसार आरोपी लक्ष्मण राम घटना के बाद से फरार था। तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने उसे पुणे (महाराष्ट्र) के ग्राम बडगांव मावल क्षेत्र से हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
दूसरा मामला थाना आस्ता क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार, 12 दिसंबर को एक महिला ने थाना सिटी कोतवाली जशपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी को पेट दर्द की शिकायत पर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके गर्भवती होने की पुष्टि की।

शिकायत के अनुसार, नाबालिग ने बताया कि मार्च 2025 में उसकी पहचान चौकी मनोरा क्षेत्र के ग्राम निवासी संजीत टोप्पो से एक सहेली के माध्यम से हुई थी। आरोप है कि आरोपी ने प्रेम का भरोसा और शादी का आश्वासन देकर उसका शारीरिक शोषण किया, जिससे वह गर्भवती हुई।
इस मामले में थाना सिटी कोतवाली जशपुर में बीएनएस की धारा 64(2)(द्व) एवं पॉक्सो एक्ट की धाराओं 5 और 6 के तहत शून्य में अपराध दर्ज कर प्रकरण थाना आस्ता भेजा गया। थाना आस्ता में अपराध क्रमांक 30/25 दर्ज कर जांच की गई।
पुलिस ने बताया कि आरोपी संजीत टोप्पो भी घटना के बाद से फरार था, जिसे मुखबिर की सूचना और तकनीकी सहायता से उसके घर से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर उसे भी न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह ने कहा कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों में पुलिस नियमानुसार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि दोनों मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।


