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4 नवंबर को आदेश संभव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 25 अक्टूबर। ईओडब्ल्यू-एसीबी अफसरों के खिलाफ धारा-164 के बयान में छेड़छाड़ की शिकायत पर शनिवार को विशेष अदालत में सुनवाई हुई। अफसरों की तरफ से वकीलों ने आरोपों को गलत ठहराया, और कहा कि शिकायत की जांच के लिए विधिवत अनुमति नहीं ली गई। कोर्ट प्रकरण पर 4 नवंबर को आदेश पारित कर सकता है।
कांग्रेस नेता गिरीश देवांगन की उस शिकायत पर सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने कोयला घोटाला प्रकरण में ईओडब्ल्यू-एसीबी के अफसरों पर धारा-164 के बयान में छेड़छाड़ का आरोप लगाया था।
कोर्ट ने ईओडब्ल्यू-एसीबी के प्रमुख अमरेश मिश्रा और दो अन्य अधिकारियों राहुल शर्मा और चंद्रेश ठाकुर को नोटिस जारी किया था।
आज मामले की सुनवाई के दौरान अफसरों के वकीलों ने कहा कि शिकायत को लेकर जरूरी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। इस पर देवांगन के वकीलों ने कहा कि अफसरों ने मिथ्या आरोप गढ़े हैं। इसके लिए अनुमति की जरूरत नहीं है।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट संभवतः 4 नवंबर को आदेश पारित करेगा।


