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पदोन्नति से वंचित रहे रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा हक, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया आदेश
27-Jul-2025 11:14 AM
पदोन्नति से वंचित रहे रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा हक, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया आदेश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 27 जुलाई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए उन रिटायर्ड कर्मचारियों को राहत दी है जिन्हें पदोन्नति के योग्य होने के बावजूद प्रमोशन नहीं मिला। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह वन विभाग के रिटायर्ड उप-वनक्षेत्रपाल मंगलू राम बघेल और सीताराम को नोशनल पदोन्नति (काल्पनिक रूप से उच्च पद) का लाभ दे और उनकी पेंशन को दोबारा सही तरीके से तय करे।

मंगलू राम बघेल और सीताराम दोनों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। उन्होंने बताया कि विभागीय पदोन्नति समिति ने उन्हें योग्य पाया था, फिर भी उन्हें वन क्षेत्रपाल पद पर प्रमोशन नहीं दिया गया। इस वजह से न सिर्फ उनका मान-सम्मान प्रभावित हुआ, बल्कि आर्थिक नुकसान भी हुआ।

इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 20 जून 2025 को आदेश पारित किया और राज्य सरकार को निर्देश दिए कि दोनों कर्मचारियों को नोशनल प्रमोशन का फायदा देते हुए उनकी पेंशन का पुनः निर्धारण किया जाए।

दोनों याचिकाकर्ता वन विभाग में लंबे समय तक सेवा देने वाले कर्मचारी रहे हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1970 के दशक के आखिरी और 1980 के शुरुआती वर्षों में कप गार्ड के रूप में की थी। इसके बाद उन्हें 2008-09 में फॉरेस्टर और फिर 2014 में उप-वन क्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति मिली थी।

कोर्ट के इस फैसले से उन रिटायर्ड कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो योग्य होने के बावजूद विभागीय उपेक्षा का शिकार हुए।


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