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मिशन हॉस्पिटल परिसर के 17 परिवारों को हाईकोर्ट ने दी 30 दिन की राहत
27-Jul-2025 10:52 AM
मिशन हॉस्पिटल परिसर के 17 परिवारों को हाईकोर्ट ने दी 30 दिन की राहत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 27 जुलाई। मिशन हॉस्पिटल कैंपस में रह रहे 17 परिवारों को हाईकोर्ट से थोड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने जिला प्रशासन के 48 घंटे में परिसर खाली कराने के आदेश पर फिलहाल रोक लगाते हुए 30 दिनों का समय दे दिया है, ताकि परिवार बारिश के इस मौसम में खुद को व्यवस्थित कर सकें।

दरअसल, जिला प्रशासन ने मिशन हॉस्पिटल परिसर के अधिग्रहण के बाद वहाँ रह रहे परिवारों को 23 जुलाई को नोटिस देकर सिर्फ 48 घंटे के भीतर मकान खाली करने का निर्देश दिया था। इस आदेश के खिलाफ इन परिवारों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई।

याचिका की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में हुई। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहें तो एसडीएम के पास अपील कर सकते हैं, जो कानूनन सही तरीका है। हालांकि, कोर्ट ने बारिश और मानवीय परिस्थिति को देखते हुए 30 दिन की मोहलत दी है। साथ ही स्पष्ट किया कि इस अवधि के बाद प्रशासन कार्रवाई के लिए स्वतंत्र रहेगा।

याचिका लगाने वालों में शांति दानी, अमिता मसीह, शाहिद हुसैन, विनीत मसीह, शांता ब्राउन और अरशद हुसैन समेत अन्य लोग शामिल हैं। उनका कहना है कि वे बिजली बिल और नगर निगम टैक्स नियमित रूप से भरते रहे हैं और उन्हें बिना सुनवाई का मौका दिए ही बेदखली का नोटिस थमा दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 248 के नियमों की अनदेखी की है।

अब इन परिवारों के पास एक महीना है अपनी बात आगे रखने का और जरूरत पड़ने पर एसडीएम के समक्ष अपील करने का। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि तय समय बीतने के बाद प्रशासन को बेदखली की कार्रवाई करने की छूट रहेगी।


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