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कोयला घोटाले के आरोपियों को अपनी प्रॉपर्टी के इस्तेमाल की छूट दी हाईकोर्ट ने
24-Jul-2025 12:03 PM
कोयला घोटाले के आरोपियों को अपनी प्रॉपर्टी के इस्तेमाल की छूट दी हाईकोर्ट ने

ईडी ने 100 से अधिक संपत्तियों को किया है अटैच

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 24 जुलाई। कोयला लेवी घोटाले में जब्त की गई करोड़ों की संपत्तियों को लेकर हाईकोर्ट ने बुधवार अहम फैसला सुनाया । अदालत ने कहा है कि  जब तक मामला अंतिम रूप से निपट नहीं जाता, तब तक अटैच की गई संपत्तियों का उपयोग याचिकाकर्ता कर सकेंगे। इसके साथ ही अदालत ने इस मामले में दायर की गई सभी 10 याचिकाएं निष्पादित कर दी हैं।

ईडी ने अवैध कोयला लेवी वसूली के मामले में सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया और उनसे जुड़े करीबियों की 100 से अधिक संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त कर ली थीं। इनमें बैंक बैलेंस, गाड़ियां, नकदी, जेवर और जमीन शामिल हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 49.73 करोड़ रुपये बताई गई है।

जिन लोगों की संपत्ति जब्त की गई है, उनमें सूर्यकांत तिवारी के भाई रजनीकांत तिवारी, कैलाश तिवारी, दिव्या तिवारी के अलावा सौम्या चौरसिया, उनके भाई अनुराग चौरसिया, मां शांति देवी और समीर विश्नोई के नाम शामिल हैं।

इन सभी ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट हर्षवर्धन परगनिहा समेत अन्य वकीलों ने तर्क पेश किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कुछ दिन पहले फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर बुधवार को निर्णय सुनाया गया।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि जब तक जांच पूरी नहीं होती और कोर्ट अंतिम फैसला नहीं देता, तब तक ईडी इन संपत्तियों पर अधिकार नहीं जता सकता। यानी याचिकाकर्ता इन संपत्तियों का उपयोग कर सकेंगे।


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