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नयी दिल्ली, 10 मई। दिल्ली सरकार द्वारा तैयार की जा रही आबकारी नीति 2022-23 हर नगर निगम वार्ड में शराब की दो दुकानें खोलने के नियम को हटा सकती है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि शहर के अनियमित हिस्सों में ऐसा करने की बाधाओं के मद्देनजर ऐसा किया जा सकता है।
सरकार द्वारा अधिसूचित आबकारी नीति 2021-22 ने शहर को 32 क्षेत्रों में विभाजित किया है, जिसके तहत कुल 850 खुदरा दुकानों को 272 नगरपालिका वार्डों के साथ-साथ नई दिल्ली नगरपालिका परिषद क्षेत्रों और हवाई अड्डे पर वितरित किया गया। इसने प्रत्येक जोनल लाइसेंस धारक के लिए हर वार्ड में शराब की दो खुदरा दुकान खोलना अनिवार्य कर दिया था।
दिल्ली सरकार के मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने पिछले महीने अपनी बैठक में प्रति वार्ड दो दुकानों के अनिवार्य प्रावधान को खत्म करने की सिफारिश की थी।
एक आधिकारिक दस्तावेज में कहा गया, “गैर-अनुरूपण वार्डों में दुकानें खोलने की बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने सिफारिश की है कि प्रति वार्ड अनिवार्य रूप से दो दुकानें खोलने की आवश्यकता को बंद किया जा सकता है।”
अधिकारी ने कहा कि आबकारी नीति पर जीओएम की सिफारिशों को कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि लगभग 100 वार्ड ऐसे हैं जो या तो गैर-अनुरूपित हैं या जिनमें सीमित अनुरूपण क्षेत्रों के कारण दुकानें संचालित नहीं की जा सकतीं। (भाषा)


