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सभी के लिए खुले मॉल, जिम, सिनेमाघर, पूल, कोई पाबंदी नहीं
12-Mar-2022 3:54 PM
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अन्य आयोजन स्थलों को भी शत-प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 12 मार्च। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार ने पूर्व में कलेक्टर कार्यालय के जारी आदेश में संशोधन करते हुए आज यहां यह आदेश जारी किया कि रायपुर जिला अंतर्गत सभी मॉल, जिम, सिनेमाघर, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक शत-प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित किया जा सकेगा।
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