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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 23 जनवरी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रायपुर के प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास कालीबाड़ी में पदस्थ छात्रावास अधीक्षक खुशबू शर्मा गुप्ता के तबादला आदेश पर रोक लगा दी है।
आदिम जाति विकास विभाग द्वारा उनका तबादला आरंग कर दिया गया था। इस आदेश के विरुद्ध उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग की स्थानांतरण नीति के तहत यदि पति-पत्नी दोनों छत्तीसगढ़ शासन के अधीन किसी शासकीय सेवा में पदस्थ हैं, तो यथासंभव उनका एक ही स्थान पर पदस्थापना का प्रयास किया जाए। याचिकाकर्ता का पति सुनील गुप्ता मंत्रालय रायपुर में सहायक ग्रेड 2 के पद पर पदस्थ है।
जस्टिस संजय के अग्रवाल की बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद सचिव आदिम जाति विकास विभाग को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निराकरण करने का आदेश दिया है।


