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जशपुर मुख्यालय में तहसीलों की रजिस्ट्री पर रोक, कमिश्नर, कलेक्टर को हाईकोर्ट की नोटिस
10-Jun-2021 8:24 AM
जशपुर मुख्यालय में तहसीलों की रजिस्ट्री पर रोक, कमिश्नर, कलेक्टर को हाईकोर्ट की नोटिस

बिलासपुर, 10 जून। जशपुर कलेक्टर द्वारा जिला मुख्यालय में अन्य तहसीलों की जमीन की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरगुजा कमिश्नर और जशपुर कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बगीचा नगर पंचायत के पार्षद सैयद ताहिर चिश्ती ने अधिवक्ता जयप्रकाश शुक्ला के माध्यम से एक जनहित याचिका दायर कर कहा है कि कलेक्टर ने बीते 1 मार्च 2021 को आदेश जारी किया है कि जिला पंजीयक को जिला मुख्यालय के अलावा अन्य तहसीलों के जमीन की रजिस्ट्री नहीं करने का आदेश कलेक्टर ने जारी किया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि जिस तहसील का प्रकरण होगा, वहीं पर सरकारी जमीन का पंजीयन होगा।

याचिकाकर्ता ने कलेक्टर के इस आदेश का विरोध करते हुए इस आदेश निरस्त करने की मांग की। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस नए आदेश के चलते बगीचा व दूसरे इलाकों में भी आम लोगों को रजिस्ट्री कराने में दिक्कत हो रही है। तहसील स्तर पर अधिकारी जमीन की रजिस्ट्री कराने को लेकर टालमटोल करते हैं। इसके चलते लोगों को बार-बार तहसीलों का चक्कर लगाना पड़ता है। राज्य शासन ने भी 11 जून 2020 को आदेश दिया है कि यदि तहसीलों में रजिस्ट्री नहीं हो सके तो जिला मुख्यालय में रजिस्ट्री कराई जा सकती है। मामले की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस प्रशान्त मिश्रा व जस्टिस पीपी साहू की डबल बेंच ने सरगुजा कमिश्नर व जशपुर कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई जुलाई महीने में होगी।


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