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दूधाधारी मठ की जमीन बेचने के खिलाफ याचिका, हाईकोर्ट ने रायपुर कलेक्टर को 6 माह का समय दिया
10-Jun-2021 8:23 AM

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बिलासपुर, 10 जून। रायपुर स्थित दूधाधारी मठ की ग्राम मठपुरैना जमीन पर बस स्टैंड बनाने और ट्रस्ट की जमीन को बेचने के विरुद्ध हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए युगल पीठ ने रायपुर कलेक्टर को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार कर 6 माह के भीतर निराकरण करने का आदेश दिया है।
रायपुर के तिरंगा चौक, कुशालपुर निवासी वासुदेव ठाकुर ने अपने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के माध्यम से एक रिट अपील दायर कर कहा है कि रायपुर के बालाजी स्वामी दूधाधारी मठ को श्रद्धालुओं ने जमीन और संपत्ति दान की है। इसकी देखरेख कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी कमेटी करती है। ट्रस्ट की करीब डेढ़ एकड़ जमीन मठपुरैना में है। इसे बेचने का निर्णय लिया जाना गलत है।
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