कोरिया

मनेन्द्रगढ़, 7 जुलाई। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनेंद्रगढ़ मानवेंद्र सिंह की अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपी के दोषसिद्ध पाए जाने पर उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
हाल मुकाम मनेंद्रगढ़ ग्राम इमलीगोलाई बायसा मोहल्ला मोतीनगर जिला सागर (मप्र) निवासी 22 वर्षीय अभियक्त अरूण राज उर्फ अजय पर बालक के साथ मिलकर घटना दिवस 12 मई 2021 की रात लगभग साढ़े 10 बजे ग्राम डोमनापारा इमली गोलाई थाना मनेंद्रगढ़ में रहने वाले मान सिंह के साथ मारपीट एवं जलाकर उसकी हत्या कर दिए जाने का आरोप था।
मामले में विवेचना के उपरांत पुलिस द्वारा अभियुक्त अरूण राज के विरूद्ध न्यायालय में जबकि बालक के विरूद्ध किशोर न्याय बोर्ड बैकुंठपुर के समक्ष पृथक से अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। दोषसिद्ध पाए जाने पर न्यायाधीश ने अभियुक्त अरूण राज उर्फ अजय को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।