कोण्डागांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोंडागांव, 10 नवंबर। रविवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव किरण चतुर्वेदी के निर्देशानुसार एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव गायत्री साय के नेतृत्व में लीगल एड डिफेंस अधिवक्ता श्रीमती प्रभा मिश्रा एवं पैरालीगल वालिंटियर ने विधिक सेवा दिवस के अवसर पर प्री मैट्रिक बालक छात्रावास कोण्डागांव में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर श्रीमती प्रभा मिश्रा ने कहा आज का दिन दिन समाज के कमजोर वर्गों को न्याय और विधिक सहायता उपलब्ध कराने की महत्व को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इस दिन विधिक सेवा दिवस मनाने का उददेश्य समाज के हर वर्ग को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उनके लिए नि:शुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था को सुलभ बनाना है, तथा छात्र-छात्राओं को बाल विवाह निषेध अधिनियमए 2006 के तहत बाल विवाह पर रोक लगाने के संबंध में, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, चाईल्ड हेल्प लाईन नम्बर 1098, पीडित क्षतिपूर्ति योजना 2018, मोटर यान अधिनियम, किशोर न्याय बोर्ड अधिनियम, भारतीय संविधान में प्रदत्त नागरिकों के मौलिख अधिकार एवं उनके कर्तव्यों के बारे मे एवं नालसा हेल्प लाइन नम्बर 15100 के संबंध में जानकारी दी गई। इस शिविर के माध्यम से छात्राओं को यह समझने में मदद मिली कि ये कैसे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और कानूनी मामलों में किस प्रकार से मदद प्राप्त कर सकती है।
इस अवसर पर प्री मैट्रिक बालक छात्रावास कोण्डागांव के अधीक्षक तथा रंजन बैध, लोकेश यादव एवं रविन्द्र बघेल अधिकार मित्र सहित छात्राएं उपस्थित थे।


