कोण्डागांव

आदतन अपराधी जिलाबदर
27-Oct-2023 9:15 PM
आदतन अपराधी जिलाबदर

कोण्डागांव, 27 अक्टूबर।  कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक सोनी ने आदतन अपराधी मनीष सागर को एक वर्ष के लिए जिलाबदर करने का आदेश दिया है। कलेक्टर द्वारा जिलाबदर की यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर की गई। जिला दण्डाधिकारी कोण्डागांव न्यायालय में पुलिस अधीक्षक  वाय अक्षय कुमार द्वारा आदतन अपराध करने वाले आरोपियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3, 5 के तहत जिला बदर की कार्रवाई करने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिस पर न्यायालय द्वारा विधिवत आदेश पारित किया गया।

जिला दण्डाधिकारी कोण्डागांव द्वारा पारित आदेशानुसार कोण्डागांव तहसील के बाजार पारा निवासी 26 वर्षीय मनीष सागर के विरूद्ध धारा 4, 5 (क) (ख) के तहत् छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत जिला बदर किया गया है।

पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गई जानकारी अनुसार मनीष सागर द्वारा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहकर आम जनता से गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देकर भयाक्रांत कर समाज में भय और आतंक का माहौल उत्पन्न कर शांति व्यवस्था बनाये रखने में बाधा उत्पन्न किया जाता है। उनके विरूद्ध अब तक भारतीय दण्ड विधान के तहत 08 प्रकरण, दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत धारा 151 के 03 प्रकरण, धारा 107, 116 (3) के तहत 05 प्रकरण व धारा 110 के तहत 01 प्रकरण पंजीबद्ध कर अपराधिक गतिविधियों से दूर रहने एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु उन्हें प्रतिबंधित कराया गया है किन्तु मनीष द्वारा अपराधिक गतिविधियों में लगातार संलिप्त रहकर आम जनता को मारपीट गाली गलौच कर भयाक्रांत कर शांति व्यवस्था भंग किया जा रहा है। मनीष वर्ष 2013 से अब तक अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है। 

जिसे देखते हुए प्रतिवेदन के आधार पर उनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगा कर समाज में आम जन अमन, चैन, बेखौफ भय मुक्त वातावरण करने हेतु उनके विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 4, 5 (क) (ख) के अंतर्गत जिला कोण्डागांव एवं सीमावर्ती जिलों से बाहर जाने हेतु जिला बदर की कार्यवाही की गई है। 

जिला दंडाधिकारी द्वारा मनीष सागर को आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 356 के प्रावधानों के तहत आगामी एक वर्ष के लिए जिला कोण्डागांव, कांकेर, नारायणपुर बस्तर बीजापुर, दंतेवाड़ा, धमतरी की राजस्व सीमाओं से हट जाने एवं जिला बदर करने का आदेश पारित किया गया है। इस हेतु उन्हें आदेश के जारी होने दिनांक के चौबीस घंटे के भीतर उपरोक्त जिलों की राजस्व सीमाओं के बाहर जाने एवं एक वर्ष की कालावधि अर्थात 26 अक्टूबर .2024 के पहले प्रवेश न करने हेतु आदेश दिया गया है, जिसका पालन न करने पर उसे बलपूर्वक उपरोक्त जिलों की सीमाओं से बाहर निकाल दिया जाएगा।


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