कवर्धा

एक साल के लिए जिलाबदर
05-Jun-2026 3:40 PM
एक साल के लिए जिलाबदर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कवर्धा, 5 जून। जिला दंडाधिकारी कबीरधाम ने पंडरिया निवासी धर्मेंद्र जांगड़े को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत एक वर्ष के लिए जिला कबीरधाम तथा पड़ोसी जिलों खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, बेमेतरा और मुंगेली की सीमाओं से बाहर रहने का आदेश जारी किया है।

पुलिस द्वारा जारी प्रेस-विज्ञप्ति के अनुसार, थाना पंडरिया ने धर्मेंद्र जांगड़े के विरुद्ध राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 और 5(ख) के तहत कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिला दंडाधिकारी को भेजा था। इसके बाद जिला दंडाधिकारी ने मामले में सुनवाई कर जिलाबदर का आदेश पारित किया।

पुलिस का कहना है कि धर्मेंद्र जांगड़े के खिलाफ वर्ष 2014 से अब तक थाना पंडरिया और थाना भोरमदेव में विभिन्न आपराधिक एवं प्रतिबंधात्मक प्रकरण दर्ज हुए हैं। आदेश में इन प्रकरणों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इससे लोक व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है।

प्रेस-विज्ञप्ति के अनुसार, धर्मेंद्र जांगड़े का नाम वर्ष 2023 में थाना पंडरिया की ‘गुंडा बदमाश सूची’ में भी शामिल किया गया था। पुलिस का दावा है कि उनके विरुद्ध पूर्व में की गई कार्रवाई के बावजूद उनके आचरण में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ।

पुलिस के अनुसार, जिला दंडाधिकारी द्वारा पारित आदेश का क्षेत्र के कुछ स्थानीय नागरिकों ने स्वागत किया है।


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