कवर्धा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बोड़ला, 9 सितंबर। नगर के थाना परिसर में रविवार दोपहर को गणेश उत्सव कार्यक्रम को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर समस्त गणेश उत्सव समितियों को बुलाकर थाना के टीआई राजेश चंड के द्वारा बैठक ली गई जिसमें नगर के समस्त समितियों के पदाधिकारियों के अलावा नगर के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही।
सभी के बीच में गणेश उत्सव शांति पूर्ण व सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाया जाने के लिए शासन प्रशासन की गाइडलाइंस से टी आई के द्वारा अवगत कराया गया। बैठक में ईश्वर प्रसाद शर्मा, चंद्र प्रकाश त्रिवेदी,ललित गुप्ता अनुज वर्मा,राजेन्द्र तिलकवार दीपक मागरे, मोहन कश्यप अनुज वर्मा,शिवम केशरवानी जानी गुप्ता राजा पटेल,नरेश पटेल,एहफाज खान नवल धुर्वे सहित कई लोग शामिल हुए। थाना परिसर में आयोजित शांति समिति के बैठक में नगर के गणेश पंडल के सभी पदाधिकारी गण के अलावा नगर के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे।
थानेदार राजेश चंड ने बताया कि शासन प्रशासन द्वारा इस वर्ष गणेश उत्सव को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए गाइडलाइन तय किए गए हैं जिनका पालन करना समिति के सभी सदस्यों के लिए आवाश्यक होगा गाइडलाइन के पालन नहीं किए जाने की दिशा में समिति के सदस्यों पर कानून में कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है
डीजे रहेगा प्रतिबंधित
गणेश को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए आयोजित बैठक में थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया है की इस बार ध्वनि विस्तारक यंत्र के जैसे साउंड सिस्टम लाऊड स्पीकर पोंगा व डीजे के प्रयोग किए जाने के लिए शासन स्तर पर विशेष गाइडलाइन जारी किया गया है एसडीएम की अनुमति से ही समितियां डीजे बजा पाएंगे।
उन्होंने आगे बताया कि मुख्य सचिव के द्वारा डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया है इसलिये समस्त थानों को डीजे नहीं बजाने का निर्देश जारी किया गया है उन्होंने समितियों को बताया की डीजे के बिना ही समितियों के द्वारा गणेश विसर्जित किया जाना है।
समितियों को बांटे पर्चे
गणेश उत्सव कार्यक्रम में शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाने के लिए इस दफा थाना प्रभारी के द्वारा समस्त समितियों को शासन प्रशासन के गाइडलाइन को पालन करने के लिए परचा बांटा गया है, जिसमें 16 बिंदुओं में गणेश पर्व को मनाया जाने के लिए बातें का उल्लेख किया गया है।
जिनके पालन नहीं किए जाने पर कानूनी कार्यवाही किए जाने की बात थाना प्रभारी के द्वारा कही गई है ।
पर्चे में वाद विवाद नहीं किया जाना ,नशा कर हल्ला नहीं किया जाना,ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग किये जाने के निर्देश, गुटबाजी हथियारों के प्रयोग के अलावा सभी 16 बिंदुओं का उल्लेख किया गया है इनका पालन नहीं किए जाने पर समिति के सदस्यों पर कार्रवाई करने की बात थाना प्रभारी के द्वारा कही गई है।