गरियाबंद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
नवापारा-राजिम, 14 सितंबर। नवापारा नगर के साउंड यूनियन संघ का बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई बिन्दुओं पर चर्चाएं की गई। साउंड यूनियन संघ का के लोगों ने बताया कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा डीजे व धुमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। संघ ने बताया कि 55 डीबी में साउंड और धुमाल को बजाने के निर्देश दिए गए हैं, जो संभव नहीं है। क्योंकि एक कार का हॉर्न 90 डीबी से ज्यादा बजता है।
बताया गया कि डीजे और धुमाल वालों पर प्रशासन द्वारा अपराधिक धाराए लगाने को कहा गया है। जबकि देखा जाए तो हम व्यापारी है और लोग हमें अपने त्यौहार और कई खुशियां मनाने के लिये कार्य देते है और आजकल कार्रवाई के रूप में हम साउण्ड एवं धुमाल वालो के सामान को राजसात करने और 25 लाख रू. तक का जुर्माना देने की धमकी प्रशासन द्वारा दी जा रही है। उन्होंने बताया कि साउंड सिस्टम को बदनाम करने डीजे बजने की वजह से किसी की मौत की झूठी खबरे फैलाई जा रही है। जबकि कई वर्षों से यह कार्य किया जा रहा है, लेकिन कोई शिकायत नहीं हुई है।
संघ के लोगों का कहना है कि शासन-प्रशासन द्वारा जो एकतरफा भेदभाव पूर्ण कार्रवाई की जा रही है। उसके विरोध में छत्तीसगढ़ साउण्ड एसोसिएशन ने आने वाले त्यौहारों (गणेश विसर्जन, इदमिलादुनबी) एवं किसी भी सरकारी आयोजन व राजनीतिक कार्यक्रमों में अपनी सेवाएं नहीं देने फैसला किया है। छत्तीसगढ़ साउंड संघ ने निर्णय लिया है कि 15 सितंबर तक यदि उनकी मांगे पूरी नी होती, तो 16 सितंबर से सभी साउंड वाले कहीं भी साउंड नहीं लगाएंगे।