दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 11 दिसंबर। पुरानी रंजिश के चलते चाकू मारकर युवक की हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। सत्र न्यायाधीश दुर्ग के विनोद कुजूर की कोर्ट ने आरोपी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा 1000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक एम.के. दिल्लीवार ने पैरवी की थी। ग्राम पोटिया थाना नंदिनी में 7 मई 2023 को गांव के ही महेश्वर यादव के घर बारात आई हुई थी जिसे देखने के लिए गजेंद्र यादव भी गया हुआ था। रात लगभग 7.30 बजे डीजे बज रहा था और बाराती डांस कर रहे थे।
इस समय आरोपी दुलामणी साहू निवासी ग्राम पोटिया ने पुरानी दुश्मनी के चलते मौके का फायदा उठाते हुए गजेंद्र यादव पर धारदार चाकू से पेट, सिर एवं अन्य हिस्सों में प्राणघातक वार कर दिया। इससे गजेंद्र को गंभीर चोटें आई थी। उसे इलाज के लिए पहले शासकीय अस्पताल अहिवारा ले जाया गया, वहां से उसे हायर ट्रीटमेंट के लिए जिला अस्पताल दुर्ग लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था।


