दुर्ग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 15 जुलाई। नगर निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित कर देने की अपील की है। नगर निगम ने इसे सख्ती से लागू करने के लिए तैयारी पूरी कर ली है।
व्यापारियों से लेकर दुकानदारों को समझाइश देने आने वाले दिनों में लगातार अभियान चलाया जाएगा। सोमवार को नगर निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल ने चेंबर ऑफ कामर्स पदाधिकारियों व व्यपारियों लोगों से भी की अपील। घर से थैला लेकर निकलें आयुक्त ने शहर को लोगों से भी प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आम लोगों का सहयोग इस अभियान में सबसे कारगर साबित होने होगा।
उन्होंने कहा कि लोग घरों से निकलते वक्त अपने साथ थैला लेकर निकलें। ताकि किसी भी सामान की खरीदी के लिए उन्हें दुकानदार से प्लास्टिक का कैरीबैग न मांगना पड़े। इसके अलावा आने वाले दिनों में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी शहर के मुख्य हिस्सों से लेकर वार्ड क्षेत्रों में प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने के लिए अभियान चलाया जाएगा।आम जनता भी अपनी जिम्मेदारी समझे और प्लास्टिक के इस्तेमाल से पूरी तरह से तौबा करें।
व्यापारियों ने जागरूकता अभियान चलाने दी सहमति
बैठक में चेंबर आफ कॉमर्स के पदाधिकारी व व्यापारियों ने कहा कि शासन के निर्देश के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक के विक्रय व उपयोग नहीं करने में पूरा सहयोग किया जाएगा। इसके अलावा जन जागरूकता रैली व अपील के माध्यम से लोगों तक भी इस संदेश को पहुंचाएंगे। बैठक में चेम्बर आफ कामर्स के पदाधिकारी सहित व्यापारियों ने बैठक का हिसा बने। आयुक्त के निर्देश पर इसके साथ ही नगर निगम के बाजार विभाग अमला इसे सख्ती से लागू करने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। व्यापारियों से लेकर दुकानदारों को समझाइश देने आने वाले दिनों में लगातार अभियान चलाया जाएगा।
बैठक में बाजार अधिकारी शुभम गोइर, ईश्वर वर्मा, शशिकांत यादव, प्रकाश सांखला, पवन बडजात्या,मो अली हियनी,लीला राम,सुखदेव पंजवानी, आशीष खण्डेवाल,रवि केवल,पवन झमनी,संजय पांडे,अनीस जैन सहित आदि मौजूद रहें। आयुक्त श्री अग्रवाल ने चेंबर ऑफ कामर्स के सदस्यों सहित व्यापारियों व दुकानदारों की बैठक ली। निगम के डाटा सेंटर के सभागृह में हुई बैठक में व्यापारियों को प्रतिबंध के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। आयुक्त ने कहा कि आप लोग इस पर अमल करे व छोटे व्यवसायियों से लेकर लोगों को से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने अपील करें।
आयुक्त ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक कैरी बैग तथा खान पान के लिए इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक की वस्तुए, जिसमें कप, ग्लास, प्लेट, बाउल, चम्मच, प्लास्टिक चाकू, प्लास्टिक मिठाई के डब्बे लपेटने व पैक करने वाली प्लास्टिक की फिल्मे,100 माईक्रान से कम मोटाई वाले पीवीसी बैनर, थर्माकोल, बोर्ड व सजावटी सामाग्री का विनिर्माण प्रतिबंधित हो चुका है।