दुर्ग

रेप, दो आरोपियों को उम्रकैद
14-Aug-2021 5:26 PM
रेप, दो आरोपियों को उम्रकैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 14 अगस्त।
शादी कार्यक्रम से लौटते समय मामा ने भांजी को दूसरी गाड़ी में साथ चलने की बात कहकर ले गया और नशे की दवा पिलाकर एक आरोपी ने रेप किया। इस मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को सजा सुनाई है। 
अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी अविनाश के त्रिपाठी की कोर्ट ने आरोपी त्रिलोचन जंघेल एवं किशोरी के मामा को धारा 366 के तहत 7 वर्ष सश्रम कारावास 3-3 हजार रुपया अर्थदंड तथा धारा 376 के तहत आजीवन सश्रम कारावास तथा  3-3 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।

एक आरोपी रिश्ते में किशोरी का मामा लगता है। 20 अप्रैल  2018 को किशोरी के बड़ी मां के लडक़े की शादी थी। इसमें शामिल होने किशोरी आई हुई थी। जब बारात वापस लौट रही थी, तब गाड़ी के पास किशोरी का मामा आया और किशोरी से कहा कि इस गाड़ी में मत जाओ हम लोग के साथ दूसरी गाड़ी में चलना। 

थोड़ी देर में सफेद रंग की   स्कॉर्पियो कार आई, जिसे आरोपी त्रिलोचन जंघेल चला रहा था। इस गाड़ी में दोनों आरोपी के साथ किशोरी दुर्ग की और आ रही थी। रेलवे फाटक के पास आरोपियों ने किशोरी को आइसक्रीम खिलाया एवं अनानास का जूस पिलाया, जिसमें नशे की की दवा मिला दी थी। उसे पीते ही किशोरी को बेहोशी छाने लग गई। आरोपियों ने गाड़ी को थोड़ी दूर ले जाकर किनारे खड़े कर दिया और आरोपी त्रिलोचन ने किशोरी को जान से मारने की धमकी देकर उसके इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती रेप किया। इस दौरान मामा गाड़ी के बाहर खड़े रहकर पहरा दे रहा था और आरोपी द्वारा किए जा रहे इस कार्य में सहयोग देता रहा। अचानक किशोरी विरोध करते हुए गाड़ी में से निकली और बाजू से जा रही बस को रोका और उसमें सवार होकर घर पहुंची।
 


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