धमतरी

होली के मद्देनजर शांति समिति की बैठक
25-Mar-2021 5:42 PM
 होली के मद्देनजर शांति समिति की बैठक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी,  25 मार्च।
आज कलेक्ट्रेट सभा हाल में शांति समिति की बैठक रखी गई जिसमें आगामी होली त्योहार को शांतिपूर्ण एवं कोविड के नियमों का पालन करते हुए मनाने के लिए चर्चा की गई।
कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने कहा कि हम इस तरह से होली या सभी त्योहार मनाए की हमारे जिले में किसी भी हाल में लॉक डाउन की स्थित निर्मित न हो । लॉक डाउन से व्यापार प्रभावित होता है ,बेरोजगारी बढ़ती है भुखमरी उत्पन्न होती है इसलिए हम सब एहतियात बरतें कोरोना के नियमों का पालन करते हुए होली और सभी त्योहार मनाएं ।

कलेक्टर ने जोर देते हुए लोगों से अपील की सभी लोग 45 से ऊपर आयु के लोग जो किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित है और 1 अप्रैल से 45 वर्ष के सामान्य लोग कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान दिए बिना टीकाकरण करवाएं।
कोरोना के रोकथाम, आगामी होली त्योहार  देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जेपी मौर्य ने त्यौहार मनाने के लिए निर्देश भी जारी किए हैं।
जिसमें सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे।

कोविड19 नियंत्रण हेतु भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक होली मिलन समारोह, नगाड़ा बजाना प्रतिबंधित होगा।
होलिका दहन कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग मास्क,सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य है, अन्यथा समिति प्रबंधक संचालक के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
होलिका दहन बिजली तार के नीचे न किया जाए।

निज निवास में होली मिलन में सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्तियों का थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाना आवश्यक है। फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात व्यक्तियों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखना अनिवार्य है ।
होली त्यौहार के दौरान समूह में 5 से अधिक लोगों का एक साथ घूमना प्रतिबंधित रहेगा ।
होली कार्यक्रम में सामूहिक भोज का भी आयोजन प्रतिबंधित कर दिया गया है।

होली के दिन तेज रफ्तार से गाडिय़ों को चलाने तथा अधिक साउंड वाले साइलेंसर की गाडिय़ां प्रतिबंधित रहेगी।
जिले में होली त्यौहार पर कलर की दुकानों में भीड़ ना लगाएं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। मास्क लगाना अनिवार्य होगा नहीं तो संबंधित दुकानदार तथा खरीददार के विरुद्ध जुर्माना लगाया जाएगा।
रेसिडेंशियल कॉलोनी में सामूहिक मिलन प्रतिबंधित रहेगा माइक, फाग गीत आदि का आयोजन सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित रहेगा।

डीजे बजाना प्रतिबंधित रहेगा ध्वनि विस्तारक यंत्र उपयोग के समय एनजीटी एवं शासन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों कोलाहल अधिनियम भारत सरकार एवं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का रूप से पालन किया जाना होगा।
उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करना पाया जाता है तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर जेपी मौर्य ने लोगों से अपील की है कि संक्रमण को देखते हुए पर्यावरण एवं स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए होली त्यौहार अपने निवास पर परिवार के साथ रहकर मनाए।
 


अन्य पोस्ट