धमतरी

धमतरी के 265 बुजुर्गों को मिलेगा तीर्थयात्रा मौका, 65 प्लस को सहायक ले जाने की अनुमति
01-May-2025 2:17 PM
धमतरी के 265 बुजुर्गों को मिलेगा तीर्थयात्रा मौका, 65 प्लस को सहायक ले जाने की अनुमति

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी, 1 मई।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया है। नगर निगम महापौर रामू रोहरा की अध्यक्षता में 30 अप्रैल को जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई। महापौर ने कहा कि सरकार ने प्रदेशवासियों को तीर्थयात्रा का अवसर देने यह योजना शुरू की है। इसका लाभ हर पात्र व्यक्ति को मिलना चाहिए।

उन्होंने बताया कि पहले इस योजना में सिर्फ वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग शामिल थे। अब नियमों को सरल किया गया है। इस बार विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को भी योजना में जोड़ा गया है। महापौर ने अधिकारियों से योजना के मापदंडों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि यात्रा पर जाने वालों को मेडिकल प्रमाण पत्र जरूरी होगा। इसके लिए यात्रा से पहले स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाकर प्रमाण पत्र देने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि इस साल जिले से 265 लोगों को तीर्थ यात्रा पर भेजने का लक्ष्य तय किया गया है।

तीर्थयात्रियों को ऐसे करना होगा आवेदन
अधिकारी ने बताया कि इच्छुक आवेदकों को 2 प्रतियों में आवेदन देना होगा। आवेदन हिन्दी में स्पष्ट रूप से भरा होना चाहिए। नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो अनिवार्य है। निवास प्रमाण के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र या राज्य शासन द्वारा मान्य अन्य दस्तावेजों में से कोई एक संलग्न करना होगा। आवेदन पत्र में मोबाइल नंबर देना भी जरूरी है। लिफाफे पर ‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना’ लिखना अनिवार्य है। 

साथ ही, जिस वर्ष और जिस स्थान की यात्रा करनी है, उसका उल्लेख भी करना होगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति जो अकेले यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें एक सहायक साथ ले जाने की अनुमति होगी। सहायक की आयु 21 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन निर्धारित प्रारूप में नगरीय निकाय, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत या जिला कार्यालय समाज कल्याण द्वारा तय स्थान पर समय सीमा के भीतर जमा करना होगा।

 

यह है चयन की प्रक्रिया
योजना में 75 फीसदी लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र से व 25 फीसदी लाभार्थी शहरी क्षेत्र से होंगे। कुल लाभार्थियों में 80 फीसदी बीपीएल वर्ग से होंगे। 20 फीसदी वे होंगे जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं, लेकिन आयकर दाता नहीं हैं। हर स्थान के लिए तय कोटे के अनुसार यात्रियों का चयन किया जाएगा। यदि आवेदन तय संख्या से अधिक हुए तो लॉटरी से चयन होगा। कोटे के 25 फीसदी अतिरिक्त लोगों की प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाएगी। लॉटरी निकालते समय पति-पत्नी या सहायक को एक ही आवेदन माना जाएगा, यदि दोनों ने यात्रा के लिए आवेदन किया हो और सहायक पात्र हो। चयन होने पर सीटों की संख्या में उतनी कटौती की जाएगी। समूह के चयन पर उतनी सीटें घटा दी जाएंगी, जितने लोग समूह में होंगे। चयनित यात्रियों और प्रतीक्षा सूची की जानकारी कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड और अन्य माध्यमों से दी जाएगी। केवल चयनित व्यक्ति ही यात्रा पर जा सकेगा।


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