धमतरी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी, 10 अप्रैल। जिले में शांति व्यवस्था बनाने कलेक्टर ने 3 आदतन अपराधियों को सालभर के लिए जिलाबदर किया है। यह कार्रवाई एसपी आंजनेय वार्ष्णेय की अनुशंसा पर की गई। छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क)(ख) के तहत इन तीनों को धमतरी सहित रायपुर, बालोद, कांकेर, गरियाबंद, दुर्ग और कोंडागांव की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने का आदेश दिया गया है।
यह आदेश एक वर्ष के लिए प्रभावी रहेगा। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2024-25 में अब तक 22 बदमाशों के खिलाफ जिला बदर के लिए प्रकरण प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से 18 पर कार्रवाई हो चुकी है। बाकी 4 बदमाश शेख जावेद, सौरभ सोनी, संतदास मानिकपुरी और गौरव मानिकपुरी के खिलाफ कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अन्य गुंडों और आदतन आरोपियों का रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है।
पुलिस के मुताबिक भावेश मंडावी (27) निवासी बनिया पारा वार्ड, हिमांचल गौतम उर्फ चिंटू (19) मोटर स्टैंड वार्ड धमतरी व साहिल गौली उर्फ मुंडल (19) रिसाई पारा पूर्व धमतरी का रहने वाला है। जिला दंडाधिकारी ने आदेश दिया है कि ये तीनों बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति के एक वर्ष की अवधि से पहले इन जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पडऩे पर बलपूर्वक सीमाओं से बाहर निकाला जाएगा। यदि इसके बाद भी आदेश का उल्लंघन होता है, तो छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।