धमतरी

ई-व्हीकल के नाम पर 36 लाख की ठगी
29-Oct-2024 2:27 PM
ई-व्हीकल के नाम पर 36 लाख की ठगी

2 आरोपियों को बिहार से प्रोटेक्शन वारंट में धमतरी लाई पुलिस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
धमतरी, 29 अक्टूबर।
धमतरी पुलिस ने प्रोटेक्शन वारंट में धोखाधड़ी के 2 आरोपियों को बिहार के छपरा से धमतरी लाया है। दोनों आरोपियों पर 36 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। दोनों ने ई-व्हीकल के नाम से इतनी बड़ी राशि ठग ली। आरोपियों को न्यायिक रिमांड में पेश किया। प्रकरण में एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।

उप निरीक्षक विनोद शर्मा ने बताया कि आवेदक निशीत पटेल धमतरी ने 8 जनवरी को थाना में लिखित शिकायत की। बताया कि 14 अप्रैल को आरोपी सिल्वेलाईन पावर स्टेशन प्रा. लि ई-व्हीकल निर्माता कंपनी सोनीपत हरियाणा के डायरेक्टर सत्यानंद पाणीग्रही सह डायरेक्टर रजनीकांत लंका, मैनेजर शुभम शर्मा के द्वारा एक राय होकर अपने क्षेत्रीय कर्मचारियों को आवेदक के कार्यालय घटना स्थल पुरुषोत्तम दास धारी भाई एण्ड कंपनी बस्तर रोड धमतरी भेजकर ई- व्हीकल का जिला धमतरी में डिस्ट्रीब्युटरशिप देने का प्रलोभन देकर कंपनी की ओर से एग्रीमेंट के दस्तावेज, अथराइज्ड डीस्ट्रीब्युटर सर्टिफिकेट, इनवॉइस लेटर, एवं अन्य दस्तावेजों के माध्यम से विश्वास दिलाकर अपने कंपनी सिल्वेलाईन पावर स्टेशन प्रा.लि. यूनियन बैंक के खाता  में चेक  के माध्यम से तथा आरटीजीएस. चेक क्र.. 00150 से कुल 36 लाख 1 हजार की राशि अमानत के तौर पर प्राप्त कर प्रार्थी को डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने छलपूर्वक एवं बेईमानी से प्रेरित कर उक्त कार्य के लिए राशि प्राप्त कर धोखाधड़ी का अपराध घटित कर आवेदक को मानसिक एवं आर्थिक हानि पहुंचाने की रिपोर्ट पर आरोपी डायरेक्टर सत्यानंद पाणिग्रही, सह डायरेक्टर रजनीकांत लंका, मैनेजर शुभम शर्मा, सभी सिल्वेलाईन पावर स्टेशन प्राईवेट लिमिटेड ई- व्हीकल निर्माता कंपनी सोनीपत हरियाणा थाना कुंडली जिला सोनीपत हरियाणा के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली धमतरी में अपराध पंजीबद्ध किया गया।

आरोपियों की पता तलाश लगातार की जा रही थी। आरोपी को जिला जेल छपरा (सारण) बिहार में निरुद्ध होने की जानकारी होने पर तथा आरोपियों का प्रकरण में संलिप्तता पाये जाने से 28 अक्टूबर को न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट के जरिये उपस्थित किया गया है। जिसकी प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई हेतु आरोपियों के औपचारिक गिरफ्तारी की अनुमति प्राप्त कर आरोपी सत्यानंद पाणिग्रही सोनीपत हरियाणा वर्तमान पता मुम्बई महाराष्ट्र तथा आरोपी शुभम शर्मा सारले दीपुगढ़ा झारखंड के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली धमतरी में धारा 420, 406, 34 भादवि.के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

प्रकरण में आरोपियों को झारखंड से गिरफ्तार किया गया। कई राज्यों में धोखाधड़ी के अपराधों में संलिप्तता होने के कारण हरियाणा, सोनीपत, छपरा बिहार, श्रावस्ती, गोंडा, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़ के न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट जारी है। प्रकरण में एक आरोपी रजनीकांत लंका फरार है, जिसकी पतासाजी की जा रही है।


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